आजमगढ़:किशोरी को अगवा करने के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई सात साल की सजा व 51 हजार रुपये का जुर्माना

आजमगढ़:अतरौलिया थाना क्षेत्र में किशोरी को अगवा करने के आरोपी अभियुक्त को 07 वर्ष के कारावास की सजा व 51 हजार रुपये जुर्माना दिनांक- 05.08.2014 को वादी मुकदमा थाना अतरौलिया आजमगढ़ ने थाना स्थानीय लिखित तहरीर दिया कि विपक्षी अमन सिंह पुत्र राजेश सिंह निवासी परानपुर थाना अतरौलिया वादी की नाबालिग लडकी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया। उपरोक्त नामजद अभियुक्त के विरूद्ध थाना अतरौलिया पर मु0अ0सं0- 227/2014 धारा 363/366/342 भादवि0 पंजीकृत किया गया था।बाद विवेचना गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय दाखिल किया गया। मुकदमा उपरोक्त में 07 गवाह परीक्षित हुए है। दिनांक- 11.12.2024 को मा0 न्यायालय पास्को कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अमन सिंह पुत्र राजेश सिंह निवासी परानपुर थाना अतरौलिया आजमगढ़ को दोष सिद्ध पाते हुये अभियुक्त उपरोक्त को 07 वर्ष के कारावास की सजा व 51 हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया हैं।

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