Azamgarh :20 लाख रुपया लेकर, बैनामा करने से मना तथा फर्जी चेक देने वाला गिरफ्तार
20 लाख रुपया लेकर, बैनामा करने से मना तथा फर्जी चेक देने वाला गिरफ्तार
आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
दीपक सिंह पुत्र राणा प्रताप सिंह निवासी ग्राम पड़री परानपुर, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ द्वारा प्रा0पत्र दिया कि मै टाईल्स एवं विल्डिंग मैटेरियल का कारोबारी हूँ । सूर्य प्रताप सिंह पुत्र प्रमोद सिंह व प्रमोद सिंह पुत्र छक्कन सिंह निवासी ग्राम रत्सड़ कला, थाना गड़वार जिला बलिया का आना जाना होता है और इसी आने जाने मेरा इन लोगों से परिचय हो गया था। माह फरवरी सन् 2023 में सूर्यप्रताप सिंह व प्रमोद सिंह ने कहा कि मेरा जमीन सड़क के किनारे है जिसे हम लोग बेचना चाहते है वहां प्लाटिंग करके अच्छी कीमत पर उसे बेचा जा सकता है। मै इन लोगों की बातों पर विश्वास करके अपने दोस्त रविकान्त सिंह व गुलशेर अहमद के साथ दिनांक 25.03.2023 को मुल्जिमानों के घर गया और उन लोगों के साथ मौके पर जाकर जमीन देखा जो ग्राम तुर्कीबारी तहसील बलिया सदर जिला बलिया में स्थित गाटा सं0-152 बरकबा 0.7390 हे0 (लगभग 22 विस्वा) में अपने पूरे हिस्से की जो लगभग पाँच विस्वा थी देखा प्रार्थी को जमीन पसन्द आयी जिसकी कीमत मुल्जिमानों से कुल जमीन का तीस लाख रूपये में तय हुआ और बैनामा करने के लिए दो साल का समय तय किया गया यह भी तय हुआ कि आवेदक इस बीच अग्रिम धनराशि के रूप में मुल्जिमानों को भुगतान करता रहेगा और जो भी धनराशि बची रहेगी, बैनामें के दिन उसका भुगतान कर देगा। प्रार्थी व मुल्जिमानों के बीच विश्वास के कारण यह करार मौखिक किया गया था प्रार्थी ने मुल्जिमानों के खाते में एंव उनके द्वारा बताये गये खातों में दिनांक 31.03.2023 से दिनांक 02.09.2024 कुल 20 लाख रूपया अदा कर चुका है। उपरोक्त लोगो से बैनामा करने के लिए कहा तो मुल्जिमानों ने बैनामा करने से मना कर दिया इस पर प्रार्थी ने मुल्जिमानों से अपने द्वारा दिये गये रूपयो की मांग किया पहले तो वे लोग आना-कानी करते रहे बाद में अमित सिंह की मध्यस्थता के कारण अभियुक्त सूर्य प्रताप सिंह ने 20 लाख रूपये का चेक चेक सं0-39099 दिनांकित 22.11.2024 दिया । जिसे भुगतान हेतु प्रार्थी ने यूनियन बैंक आफ इण्डिया शाखा भीमवर आजमगढ़ में प्रस्तुत किया जिसे डिसआनर कर दिया गया। क्योकि जिस खाते से चेक जारी था वह अभियुक्त प्रमोद के नाम से था और सूर्यप्रताप सिंह ने उस पर अपने पिता अभियुक्त प्रमोद सिंह की फर्जी दस्तखत बनाया था। डिसआनर की सूचना मैने मुल्जिमानों को दिया तो दोनों लोग मुकदमा न करने का अनुरोध किये और कहे कि शीघ्र ही आपका भुगतान कर दिया जायेगा। अमित सिंह की मध्यस्थता के कारण प्रार्थी ने मुल्जिमानों के विरूद्ध मुकदमा नहीं किया जिसके कारण मुकदमा टाइमबार्ड हो गया। दिनांक 08.04.2025 को समय 03.00 बजे दिन में मुल्जिमान अमित सिंह के घर आये थे प्रार्थी अपने मित्रों रविकान्त सिंह व गुलशेर अहमद के साथ पैसा मांगने गया तो मुल्जिमान गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी दिये और कहे कि तुम्हारा पैसा नही दूँगा दुबारा मांग किया तो जान से मरवा देगे । तब प्रार्थी तहरीर देकर मुकदमा पंजीकृत कराये । प्रा0पत्र के आधार पर मु0अ0स0 206/25 धारा 406/420/467/471/504/506 भा0द0वि0 पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 लवकुश कुमार को सुपुर्द की गयी ।
आज सोमवार को उ0नि0 लवकुश कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सुर्य प्रताप सिंह उर्फ आर्यन सिंह पुत्र प्रमोद सिंह ग्राम रतसड़ कला थाना गड़वार जनपद बलिया को भीमबर पुलिया के पास से समय 10.45 बजे भीमबर पुलिया के पास गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।