आजमगढ़:अवैध असलहा व कारतूस के साथ पकड़ा गया जिला बदर अपराधी

आजमगढ़:जीयनपुर कोतवाली पुलिस ने जिलाबदर अपराधी अवैध असलहा व कारतूस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कोतवाली जीयनपुर आजमगढ़ पर दिनांक 23.09.2022 को संजय राम पुत्र जूठन उर्फ जिवधन निवासी ग्राम छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ के विरूद्ध NIL/2022 धारा 3/4 गुण्डा नियत्रण अधिनियम पंजीकृत हुआ था जिसकी सुनवाई श्रीमान अपर जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ महोदय के चल रही थी बाद सुनवाई श्रीमान अपर जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा अभियुक्त संजय राम पुत्र जूठन उर्फ जिवधन निवासी ग्राम छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को दिनांक 10.04.2024 से 06 माह के लिये जनपद आजमगढ़ की सीमाओ मे प्रवेश न करने का आदेश पारित किया गया था । आदेश की प्रति अभियुक्त संजय राम को को दिनांक 23.04.2024 को तामिल करायी गयी थी।श्रीमान अपर जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ के आदेश के क्रम गुरुवार को उ0नि0 सुभाष तिवारी मय हमराह को सूचना मिली कि संजय राम पुत्र जूठन उर्फ जिवधन निवासी ग्राम छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ जो जिला बदर है वह जिले से बाहर न रहकर अपने घर आता जाता रहता है

 

तथा जिले मे ही रह रहा है इस समय रजादेपुर मोड़ से हरैया जाने वाले रास्ते पर है, इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुँचकर उक्त जिला अपराधी संजय राम पुत्र जुठन उर्फ जिवधन निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को एक अदद तमन्चा 12 बोर व 01 जिन्दा कारतूस के साथ समय करीब 12:40 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया ।

बरामदगी /गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0173/2024 धारा 10 गुण्डा नियंत्रण अधियम व मु0अ0स0 174/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है गिरफ्तार अभियुक्त का चालान न्यायालय किया गया।

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