Azamgarh :अदालत ने हत्या के 03 आरोपी को आजीवन कारावास व 25-25 हजार रूपये जुर्माना ठोका
अदालत ने हत्या के 03 आरोपी को आजीवन कारावास व 25-25 हजार रूपये जुर्माना ठोका
रिपोर्टर राकेश श्रीवास्तव
वादी मुकदमा इरफान उर्फ पप्पू पुत्र चुन्नू निवासी मुड़ियार थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ ने थाना कप्तानगंज पर लिखित तहरीर दी थी कि दिनांक- 12.05.2005 को विपक्षी 1. महेन्द्र यादव पुत्र रामकरन यादव, 2. सुषमा देवी पत्नी रामपति सोनकर निवासीगण चितरावल थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़, 3.मीना देवी पत्नी सुभाष मौर्य निवासी मुडियार थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी के पिता को गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी।
अभियुक्तो के विरूद्ध थाना कप्तानगंज पर मु0अ0सं0- 169/2005 धारा 302,34,201,120बी भादवि पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।
मुकदमा उपरोक्त में 09 गवाह परीक्षित हुए है।
दिनांक- 01.02.2025 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ कोर्ट नं0- 03 द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. महेन्द्र यादव पुत्र रामकरन यादव, 2. सुषमा देवी पत्नी रामपति सोनकर निवासीगण चितरावल थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़, 3.मीना देवी पत्नी सुभाष मौर्य निवासी मुडियार थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास एवं 25-25 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।