गुरुग्राम पुलिस ने जानकारी न देने पर व्हाट्सएप निदेशकों और नोडल अधिकारी पर केस किया दर्ज
Gurugram Police filed a case against WhatsApp directors and nodal officer for not providing information
गुरुग्राम। गुरुग्राम पुलिस ने निर्धारित कानून के तहत मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराने पर व्हाट्सएप निदेशकों और नोडल अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया।
पुलिस के मुताबिक एक संवेदनशील मामले की जांच के दौरान गुरुग्राम पुलिस ने सक्षम प्राधिकारी से वांछित अनुमति प्राप्त करने के बाद 17 जुलाई को व्हाट्सएप को ईमेल के माध्यम से नोटिस भेजा था और जानकारी मांगी थी, लेकिन व्हाट्सएप ने इसमें कोई जानकारी नहीं दी। सम्मान दिया और गैरकानूनी तरीके से आपत्ति भी जताई।
इसके बाद 25 जुलाई को फिर से पूरी डिटेल भेजकर बताए गए मोबाइल नंबरों की जरूरी जानकारी मांगी गई, लेकिन 28 अगस्त तक व्हाट्सएप ने दोबारा पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी और कई बार अनुरोध करने के बाद भी व्हाट्सएप ने पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी। .
पुलिस ने कहा कि इस कंपनी के गैर-पेशेवर व्यवहार से इस विशेष मामले में आरोपियों को व्हाट्सएप कंपनी द्वारा मदद की जा रही है।
शनिवार को गुरुग्राम के साइबर क्राइम ईस्ट पुलिस स्टेशन में व्हाट्सएप के निदेशकों और नोडल अधिकारियों के खिलाफ धारा 223 (ए), 241, 249 (सी) बीएनएस और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस ने एक बयान में कहा, “देश के मौजूदा कानूनों के तहत वांछित जानकारी प्रदान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होने के बावजूद, व्हाट्सएप प्रबंधन ने मांगी गई जानकारी प्रदान नहीं करके कानूनी निर्देशों का उल्लंघन किया है।”