कविता की जमानत याचिका खारिज

Kavita's bail plea dismissed

दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के. कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है।

 

 

 

 

नई दिल्ली, 6 मई । दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के. कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है।

 

 

 

फिलहाल बीआरएस सुप्रीमो और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी कविता 7 मई तक न्यायिक हिरासत में हैं।

 

 

 

राउज एवेन्यू कोर्ट की जज कावेरी बावेजा ने उनकी जमानत वाली मांग को ठुकरा दिया।

 

कविता को पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और बाद में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था, जब वह तिहाड़ जेल में हैं।

 

 

 

जज बावेजा ने तब उन्हें यह कहते हुए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया था कि आरोपी से विस्तृत पूछताछ आवश्यक है।

 

 

 

अब, वह दोनों एजेंसियों द्वारा जांच किए जा रहे मामले में न्यायिक हिरासत में है। कविता ने अपने आवेदन में आरोप लगाया है कि उनकी गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है, जिसका उद्देश्य उन्हें और उनकी पार्टी को चुनाव में प्रचार करने से रोकना है।

 

 

 

उन्होंने दावा किया है कि तेलंगाना में नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से कुछ ही दिन पहले सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा उनके चुनाव प्रचार में बाधा डालने के लिए की गई थी।

 

 

 

उन्होंने कहा है कि दिल्ली की आबकारी नीति से उनका कोई संबंध नहीं है और सत्तारूढ़ दल उनकी और उनके पिता की छवि खराब करने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है।

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