आजमगढ़:तो नहीं हुई जोगिया वीर के गांव की ग्राम प्रधानी की पुनः मतगणना विपक्षी को अदालत से मुकदमा लड़ना पड़ गया महंगा

जब सगड़ी तहसील से पुनः मतगणना का मिला आदेश तो विपक्षी की रगों में दौड़ने लगी राजनीतिक जवानी लेकिन हाई कोर्ट ने स्टे देकर पुनः मतगणना की मांग करने वालों के मंसूबों पर फेर दिया पानी।

रिपोर्ट:रोशन लाल
बिलरियागंज/आजमगढ़:ज्ञातव्य है कि आजमगढ़ जिला के अजमतगढ़ ब्लॉक के जोगिया वीर गांव में ग्राम प्रधानी के चुनाव में 1 वोट से हार जीत को लेकर शुरू से ही ग्राम प्रधान व विपक्षी के बीच में विवाद चल रहा है। क्योंकि इस विवाद का कारण मात्र 1 वोट से हार और जीत हुई थी जिस संबंध में हारे हुए प्रधान ने अदालत में मुकदमा दायर करके पुनः मतगणना कराने की मांग किया इस संबंध में 9 जून को कलेक्टर सभागार आजमगढ़ में पुनः मतगणना कराने का आदेश पारित हो गया था और सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी। किंतु ग्राम प्रधान द्वारा इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट का सहारा लिया गया हाईकोर्ट ने जब दोनों पक्षों के कागजों को देखा और पढ़ा तो उसे लगा के कहीं न कहीं मतगड़ना की मांग करने वाले वादी द्वारा दिए गए सबूतों मे कमी नजर आ रही है । इस कारण हाईकोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में ग्राम प्रधान जोगिया वीर के पक्ष में यथा सिथित बर्करार रखने के लिए पुनः मतगणना की मांग करने वाले याची के प्रार्थना पत्र पर स्टे देकर रोक लगा दिया । जिससे जोगिया वीर गांव के ग्राम प्रधान की पुनः मतगणना नहीं हुई और यथास्थिति बरकरार है। उधर

स्टे मिलते ही सगड़ी तहसील प्रशासन की तरफ से भी पुनः मतगणना न कराने का आदेश जारी कर दिए गया।और इस आदेश की कापी पक्ष विपक्ष दोनों के पास भेज दी गयेर जिससे पुनः मतगणना कराने वालों की मांग करने वालों के खेमे में मायूसी छा गई है और स्टे का आदेश मिलते ही ग्राम प्रधान और उसके समर्थकों में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी है।

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