जबलपुर: विजयनगर क्षेत्र में देर रात डीजे बजाने पर कोलाहल अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज
Jabalpur: An FIR has been registered under the Noise Act for late night DJ playing in Vijayanagar area

जबलपुर, 5 मार्च – शहर के थाना विजयनगर क्षेत्र में देर रात तक तेज़ आवाज़ में डीजे बजाने को लेकर पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है। थाना प्रभारी विजयनगर वीरेंद्र सिंह पवार ने बताया बिना किसी अनुमति के निर्धारित समय सीमा के बाद भी डीजे बजाने की शिकायत पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हस्तक्षेप किया और कोलाहल अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया।
शिकायत पर तुरंत कार्रवाई
स्थानीय नागरिकों द्वारा पुलिस को लगातार तेज़ आवाज़ में डीजे बजाए जाने की शिकायत दी गई थी, जिससे आवासीय इलाकों में शांति भंग हो रही थी। सूचना मिलने पर थाना विजयनगर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और पाया कि आयोजकों ने बिना किसी वैध अनुमति के डीजे संचालित किया था।
नियमों की अवहेलना पर सख्त कार्रवाई
मध्य प्रदेश में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश हैं, जिसके अनुसार रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर और डीजे बजाने की अनुमति नहीं होती। इसके बावजूद आयोजकों द्वारा निर्धारित सीमा का उल्लंघन किया गया। पुलिस ने डीजे उपकरण ज़ब्त कर आयोजकों के विरुद्ध मामला दर्ज किया है।
जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट



