Azamgarh :अदालत ने जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल मे बितायी गयी अवधि 25 दिवस के कारावास व 5000/- रुपये का ठोका जुर्माना
अदालत ने जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल मे बितायी गयी अवधि 25 दिवस के कारावास व 5000/- रुपये का ठोका जुर्माना

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
वादी मुकदमा उ0नि0 श्री विरेन्द्र यादव थाना पवई जनपद आजमगढ़ लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्त सूरज राजभर पुत्र राम अजोर निवासी गद्दोपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ के कब्जे से दिनांक-12.07.2021 को चेकिंग के दौरान कुल 2 किलो 100 ग्राम नाजायज गांजा बरामद होना ।
अभियुक्त के विरूद्ध थाना पवई पर मु0अ0सं0- 88/2021 धारा-8/20 NDPS Act पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया । जुर्म स्वीकृत के आधार पर । जिसके क्रम में दिनांक- 29.08.2025 को मा0 न्यायालय ASJ/FTC-1 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सूरज राजभर पुत्र राम अजोर निवासी गद्दोपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ को जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल मे बितायी गयी अवधि 25 दिवस के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।



