आजमगढ़:हत्या के चार आरोपियों को आजीवन कारावास,लगा 20-20 हजार का जुर्माना

सुपर फास्ट टाइम्स से आफताब आलम की रिपोर्ट

आजमगढ़: मेंहनगर थाना इलाके में हत्या के चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा एवं 20-20 हजार रूपये का जुर्माना, महेश पुत्र रामअवध निवासी असौसा थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया था कि अभियुक्त 1.सुदर्शन सिंह पुत्र बलराम, 2. विजय कुमार सिंह पुत्र जंगबहादुर सिंह, 3. गुड्डू उर्फ अमरनाथ पुत्र फैजदार निवासी गण असौसा थाना मेंहनगर व 4. बेलास पुत्र सरजू निवासी बासूपुर थाना मेंहनगर जनद आजमगढ़ द्वारा रामरूप यादव पुत्र नकछेद निवासी असौसा थाना मेंहनगर को बस से आजमगढ़ जाते समय बस रूकवाकर गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। जिसके सम्बन्ध में नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध थाना

 

मेंहनगर पर मु0अ0सं0- 188/2001 धारा 302/34/504/506 भादवि व 07 सीएलए एक्ट पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय दाखिल किया गया। आज शुक्रवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ कोर्ट नं0- 05 द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तों 1.सुदर्शन सिंह पुत्र बलराम, 2. विजय कुमार सिंह पुत्र जंगबहादुर सिंह, 3. गुड्डू उर्फ अमरनाथ पुत्र फैजदार निवासी गण असौसा थाना मेंहनगर व 4. बेलास पुत्र सरजू निवासी बासूपुर को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास एवं 20-20 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया ।

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