Azamgarh :चोरी का सामान पैसे व अवैध तमंचा तथा कारतूस के साथ पुलिस ने एक को पकड़ा
चोरी का सामान पैसे व अवैध तमंचा तथा कारतूस के साथ पुलिस ने एक को पकड़ा

रिपोर्टर राकेश श्रीवास्तव
दिनांक 27.12.2024 को वादी संदीप शिल्पकार पुत्र रामचेत निवासी राजे सुल्तानपुर थाना राजे सुल्तानपुर उम्र करीब 30 वर्ष द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की गाड़ी का शीशा तोड़कर लाक तोड़ देना व बैटरी निकाल कर चोरी कर लिया गया। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 0495/2024 धारा 303(2), 324(4) बीएनएस बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।
दिनांक 15.01.2025 को वादी कौसर अहमद खां पुत्र मरहूम इश्तेयाक खां सा0 पठान टोली थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्त सद्दाम खान पुत्र शमसुद्दीन खान सा0 पठान टोली थाना सिधारी आजमगढ़ द्वारा वादी का आटो पियाजो वाहन संख्या UP50T8481 की बैटरी चोरी कर लिया गया है। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 17/25 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।
आज दिनांक 17.01.2025 को प्रशिक्षणाधीन उपनिरीक्षक प्रमोद मद्धेशिया मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त सद्दाम पुत्र समसुद्दीन निवासी पठान टोली कस्बा सिधारी थाना सिधारी जनपद आजमगढ उम्र करीब 26 वर्ष को डूगडूगवां ओवरव्रिज के नीचे से समय करीब 02.30 बजे गिरफ्तार किया गया । जामा तलाशी में अभियुक्त के पास से मु0अ0स0 495/24 धारा 303(2)/324 बीएनएस से सम्बन्धित चोरी किया हुआ बैटरी बेचने से प्राप्त रूपयों में से बचा 390 रूपया नगद, मु0अ0सं0 17/25 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अदद बैटरी तथा 01 अदद तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 18/25 धारा 03/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।



