कविता की जमानत याचिका पर फैसला टला

Decision on Kavita's bail plea postponed

दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की एमएलसी के. कविता की जमानत याचिका पर अपना आदेश 6 मई तक के लिए टाल दिया।

 

नई दिल्ली, 2 मई : दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की एमएलसी के. कविता की जमानत याचिका पर अपना आदेश 6 मई तक के लिए टाल दिया।

 

 

फिलहाल, के. कविता 7 मई तक न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और बाद में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था, जब वह तिहाड़ जेल में थीं।

 

राउज एवेन्यू कोर्ट की जज कावेरी बावेजा ने तब उन्हें यह कहते हुए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया था कि आरोपी से पूछताछ जरूरी है। अब वह इस मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। मामले की जांच दोनों एजेंसियां ​​कर रही हैं।

 

कविता ने अपने आवेदन में आरोप लगाया है कि उनकी गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है, जिसका मकसद उन्हें और उनकी पार्टी को आम चुनाव में प्रचार करने से रोकना है।

 

उन्होंने कहा है कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से उनका कोई संबंध नहीं है। सत्तारूढ़ दल उनकी और उनके पिता की छवि खराब करने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहा है।

 

अपने आवेदन में उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार उन्हें सार्वजनिक रूप से दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जोड़ने के लिए जांच एजेंसियों का उपयोग कर रही है, ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके।

 

इसके अलावा, कविता ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद चिकित्सा देखभाल की जरूरत पर जोर देते हुए जमानत के लिए अपनी चिकित्सा स्थिति और हाई ब्लड प्रेशर का हवाला दिया।

उन्होंने दलील दी है कि सीबीआई उनके खिलाफ एक बड़ी साजिश के तहत केवल कुछ बयानों पर भरोसा कर रही है।

Related Articles

Back to top button