अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा, जुर्माने के साथ हाईकोर्ट में अपील का मन
Abbas Ansari sentenced to 2 years in hate speech case, with fine to appeal in High Court
रिपोर्ट:अशोक श्रीवास्तव
मऊ सदर के विधायक और मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी को हेट स्पीच देने के आरोप में मऊ की MP-MLA कोर्ट ने शनिवार को 2 साल की सजा सुनाई है। विधानसभा चुनाव 2022 के प्रचार के दौरान सरकारी अधिकारियों के खिलाफ दिए गए भड़काऊ भाषण के कारण यह फैसला आया है।
कोर्ट ने अब्बास अंसारी को 2 हजार रुपए जुर्माने के साथ दोषी पाया। उनके सहयोगी मंसूर अंसारी को भी धारा 120 बी के तहत साजिश रचने के आरोप में 6 महीने की सजा और 1 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है।
अभियुक्त अब्बास अंसारी ने कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है, उनका आरोप है कि उनके पक्ष को सही तरीके से नहीं सुना गया।
विधायकी को लेकर सवाल उठने के बाद यह स्पष्ट हुआ है कि 2 साल की सजा के कारण उनकी सदस्यता अभी सुरक्षित है, क्योंकि 2 साल से अधिक की सजा पर ही विधायकी रद्द होती है।