मऊ के विधायक अब्बास अंसारी की सदस्यता रद्द, हाईकोर्ट में चुनौती की तैयारी

MAU MLA Abbas Ansari's membership canceled, preparation for challenge in High Court

उत्तर प्रदेश के मऊ विधानसभा क्षेत्र से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के विधायक अब्बास अंसारी की सदस्यता रद्द कर दी गई है। एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने शनिवार को अब्बास अंसारी को आर्म्स एक्ट और आचार संहिता उल्लंघन के मामलों में 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद यूपी विधानसभा सचिवालय ने रविवार को उनके विधानसभा सदस्यता को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) के तहत समाप्त कर मऊ सीट को रिक्त घोषित कर दिया है।सुभासपा के अध्यक्ष ओपी राजभर ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि पार्टी अब्बास अंसारी के साथ खड़ी है और वे इस निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। राजभर ने विधानसभा अध्यक्ष से भी अपील की है कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही अंतिम निर्णय लें।अब्बास अंसारी की सदस्यता रद्द होने से मऊ विधानसभा सीट पर छह महीने के अंदर उपचुनाव कराए जाएंगे। मऊ क्षेत्र में अंसारी परिवार का राजनीतिक प्रभाव काफी मजबूत रहा है, इसलिए उपचुनाव में सभी प्रमुख पार्टियां भाजपा, सपा और बसपा अपना पूरा दमखम लगाएंगी।अंसारी परिवार पर योगी सरकार का कानूनी शिकंजा जारी है। मुख्तार अंसारी के निधन के बाद परिवार की राजनीतिक पकड़ कमजोर पड़ रही है। यह निर्णय उत्तर प्रदेश की बदलती राजनीतिक और कानूनी स्थिति का भी संकेत माना जा रहा है, जो अन्य जनप्रतिनिधियों के लिए भी कड़ा संदेश है कि कानून के उल्लंघन पर सदस्यता समाप्त हो सकती है।

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