घोसी कोतवाली पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर थाने कीपुलिस के ही विरुद्ध दर्ज किया मुकदमा।
घोसी।मऊ। घोसी कोतवाली पुलिस ने सीजीएम कोर्ट के आदेश पर कोतवाली मे पुलिस अभिरक्षा से गहने गायब होने पर अपने ही थाने के पुलिस के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।
घोसी नगर के ईदगाह के पास दिसम्बर 23 को एक वैवाहिक रस्म के दौरान गली से गुजर रही महिलाओ के उपर दिवाल गिर गई थी। फलस्वरूप चपेट में आकर आधा दर्जन से अधिक महिलाओ की मौत हो गयी थी
जिसमें मीरा पत्नी सुखदेव गोंड निवासी हनुमान मन्दिर के पीछे की भी थी। मृतक मीरा के शरीर पर गहनों के साथ अन्य मृतकों के गहने आदि को पोस्टमार्टम के पंचनामा के समय पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष दर्ज किया गया था। जब सुखदेव गोंड अपनी पत्नी के शरीर के सोने एवं चांदी के गहनों को प्राप्त करने के लिए कोर्ट गए और उसके आदेश पर घोसी कोतवाली आकर अपनी पत्नी के सोने और चांदी के गहनों को मांगा तो बताया गया कि मात्र चांदी के दो गहने है। इस पर सुखदेव गोंड ने लेने से इंकार कर दिया। और पुनः कोर्ट की शरण गए। जहा कई बार घोसी कोतवाली पुलिस को गहनों को खोज कर देने का आदेश दिया। पुलिस द्वारा पीली धातु के नाक की कील, कान की बाली, गले का मंगलसूत्र एवं अंगूठी को न दे पाने और खोली गई पोटली मे उनके न होने पर सीजीएम कोर्ट सख्त कार्यवाही करते हुए घोसी पुलिस को एफ आई आर दर्ज कर गहनों को खोजने एवं संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही का आदेश दिया। जिसपर घोसी कोतवाली पुलिस ने मंगलवार की रात्री में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दिया है।