Azamgarh news:मुख्य कोषाधिकारी ने किया स्पष्ट: मृत्यु की सूचना न देने पर वसूली होगी राजस्व बकाये की तरह
Azamgarh

आजमगढ़ 27 अगस्त: मुख्य कोषाधिकारी अनुराग श्रीवास्तव ने बताया है कि पारिवारिक पेंशन/जीवनकालीन अवशेष हेतु पात्र परिजनों का यह दायित्व होगा कि पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु की सूचना तत्काल संबंधित कोषागार को दी जाये तथा यदि ससमय सूचना कोषागार को प्राप्त न होने पर पेंशन/पारिवारिक पेंशन का अधिक भुगतान हो जाता है तो बैंक खाते से ऐसी धनराशि का आहरण न किया जाये। अन्यथा परिस्थिति में हुए अधिक भुगतान की धनराशि की वसूली हेतु कोषागार को यह अधिकार होगा कि जिलाधिकारी के माध्यम से राजस्व बकाये की भांति वसूली की कार्यवाही कर ली जाये।उपरोक्तानुसार समस्त पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों एवं उनके परिवारिजनों को सूचित किया जाता है कि अपने परिवार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के मृत्यु की सूचना तत्काल कोषागार को उपलब्ध कराये।



