Azamgarh news:डीएम और एसएसपी की संयुक्त कार्रवाई:कृष्णचन्द राय गिरोह पर गैंगेस्टर एक्ट,अपहरण और फर्जीवाड़ा करने वाले शातिर गैंग पर शिकंजा

Azamgarh August 28: Under the UP Gang Bandh Act, 1986, the District Magistrate took action on 08 accused, ganglidar of the district Krishnachand Rai, resident of Mohammadpur Feti police station Bardah district Azamgarh and its gang members - Nigam Rai son Krishnachand Rai - Renu Rai wife Krishnachand - Lavkush Yadav son Shivprasad - Munnu Khan son Late Alamgir Kha, - Rashid son Mustaq - Mohd Zahid Sheikh alias Guddu - Santosh Rai son Mahendra Rai together an organized By creating a criminal gang, making his fear and terror audacious, on 18th April, 2025, Ramchet son Ramsamujh Yadav resident of village Shahpur police station Kandharapur district-Azamgarh by cheating and deceit, drinking alcohol, drinking alcohol about 02 crores. Got the agreement and denomination of the land of value and kidnapped it and got it signed and forcibly kept it with him and deposited all the money in his account.

फोटो डीएम रविंद्र कुमार         एसपी हेमराज मीणा 

आजमगढ़ 28 अगस्त:उ0प्र0 गिरोह बंद अधिनियम-1986 के अंतर्गत 08 अभियुक्तों पर जिला मजिस्ट्रेट ने किया कार्यवाही,जनपद  के गैंगलीडर कृष्णाचन्द राय, निवासी मोहम्मदपुर फेटी थाना बरदह जनपद आजमगढ़ एंव इसके गैंग सदस्य – निगम राय पुत्र कृष्णचन्द राय – रेनू राय पत्नी कृष्णचन्द – लवकुश यादव पुत्र शिवप्रसाद – मुन्नु खॉ पुत्र स्व० आलमगीर खॉ,- राशिद पुत्र मुस्ताक – मो० जाहिद शेख उर्फ गुड्डू- सन्तोष राय पुत्र महेन्द्र राय ने मिलकर एक संगठित आपराधिक गिरोह बनाकर अपना भय व आतंक कायम कर दुस्साहस करते हुए दिनांक 18 अप्रैल 2025 को रामचेत पुत्र रामसमुझ यादव निवासी ग्राम शाहपुर थाना कन्धरापुर जनपद-आजमगढ़ से धोखाधड़ी एंव छल कपट करके, शराब पिलाकर लगभग 02 करोड़ मूल्य की जमीन का एग्रीमेंट व बैनामा करा लिया तथा उसका अपहरण कर चेकबुक पर हस्ताक्षर कराकर जबरदस्ती अपने पास रख ली तथा सारा पैसा भी अपने खाते में जमा करा लिया।उक्त शातिर अभियुक्तों के गैंग के विरूद्ध अपहरण करने व फर्जी दस्तावेज-कूटरचित दस्तावेज बनाने, धोखाधड़ी करके 02 करोड़ रूपये की जमीन का पैसा ऐंठने का मुकदमा थाना जीयनपुर जनपद-आजमगढ़ में मार्च 2025 मे लिखाया गया, जिसमें आरोप पत्र  न्यायालय में दाखिल है। अब इस गिरोह के खिलाफ उ०प्र० गिरोहबंद अधिनियम-1986 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है।जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़  रविन्द्र कुमार एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा उपरोक्त सभी शातिर अभियुक्तों (गैंगेस्टर्स) के विरूद्ध उ०प्र० गैंगेस्टर एक्ट-1986 की कठोर विधिक कार्यवाही करने का अनुमोदन कर दिया गया है, जिसमें अग्रेतर विधिक कार्यवाही पुलिस द्वारा अमल में लायी जा रही है।

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