Azamgarh news :गैंगेस्टर एक्ट मे 01 आरोपी को अदालत ने 2 वर्ष के साधारण कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित
गैंगेस्टर एक्ट मे 01 आरोपी को अदालत ने 2 वर्ष के साधारण कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित
आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
विजय शंकर तिवारी प्र0नि0 थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्त सुभाष यादव उर्फ सुनील यादव पुत्र शिव लोचन यादव निवासी बैठौली थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यो के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध कारित करना ।
अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0-100/2005 धारा-3(1) यू0पी गैंग एक्ट पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।मुकदमा उपरोक्त में 9 गवाह परीक्षित हुए है । जिसके क्रम में दिनांक-26.09.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट) कोर्ट नं0-6 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सुभाष यादव उर्फ सुनील यादव पुत्र शिव लोचन यादव निवासी बैठौली थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 2 वर्ष के साधारण कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।