Azamgarh news :जुर्म स्वीकृति के आधार पर अदालत ने गैंगेस्टर एक्ट मे 01 आरोपी को 2 वर्ष के साधारण कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित

जुर्म स्वीकृति के आधार पर अदालत ने गैंगेस्टर एक्ट मे 01 आरोपी को 2 वर्ष के साधारण कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
आर एन मिश्रा थानाध्यक्ष गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्त शिव बचन यादव उर्फ भुटटी पुत्र स्व0 राम दवर निवासी रसूलपुर जयद्रथ पटटी थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यो के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध कारित करना ।
अभियुक्त के विरूद्ध थाना गम्भीरपुर पर मु0अ0सं0- 103/1997 धारा-3(1) यू0पी गैंग एक्ट पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया । जुर्म स्वीकृत के आधार पर । जिसके क्रम में दिनांक-26.09.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट) कोर्ट नं0-6 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त शिव बचन यादव उर्फ भुटटी पुत्र स्व0 राम दवर निवासी रसूलपुर जयद्रथ पटटी थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ को जुर्म स्वीकृत के आधार पर 2 वर्ष के साधारण कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button