Azamgarh news :अदालत ने चोरी के आरोप मे आरोपी को 2 वर्ष 9 माह के साधारण कारावास व 3000 रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित
अदालत ने चोरी के आरोप मे आरोपी को 2 वर्ष 9 माह के साधारण कारावास व 3000 रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
राकेश यादव पुत्र रामा यादव निवासी अतरौलिया थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक- 05.01.2023 को रात्रि मे अभियुक्त संतोष पाण्डेय पुत्र राजबहादुर पाण्डेय निवासी भदुली थाना सिधारी जनपद आजगमढ़ के द्वारा इन्डस कम्पनी के टावर की 40 अदद बैट्री चोरी करना ।
अभियुक्त के विरूद्ध थाना अहरौला पर मु0अ0सं0- 06/2023 धारा-379,34,411,413,414 भादवि पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
मुकदमा उपरोक्त में 5 गवाह परीक्षित हुए है । जिसके क्रम में दिनांक- 26.09.2025 को मा0 न्यायालय FTC-1 कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त संतोष पाण्डेय पुत्र राजबहादुर पाण्डेय निवासी भदुली थाना सिधारी जनपद आजगमढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 2 वर्ष 9 माह के साधारण कारावास व 3000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।



