Azamgarh news :चोरी के आरोप मे अदालत ने 2 वर्ष 9 माह के साधारण कारावास व 3500 रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित
चोरी के आरोप मे अदालत ने 2 वर्ष 9 माह के साधारण कारावास व 3500 रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित
आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
गंभीरपुर थाना अंतर्गत बैरीडीह निवासी श्यामजीत यादव पुत्र श्री पलटू यादव द्वारा लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 04.01.2023 की रात्रि मे अभियुक्त संतोष पाण्डेय पुत्र राजबहादुर पाण्डेय निवासी भदुली थाना सिधारी जनपद आजगमढ़ के द्वारा ग्राम बैरीडिह स्थित दुर्गा माता मन्दिर का ताला व चैनल तोड़कर एक अदद सफेद धातु की मुर्ति व 04 अदद पीतल का घण्टा चोरी कर लेना ।
अभियुक्त के विरूद्ध थाना गम्भीरपुर पर मु0अ0सं0- 32/2023 धारा-457,149,380,411,413,414 भादवि पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
मुकदमा उपरोक्त में 5 गवाह परीक्षित हुए है ।
जिसके क्रम में दिनांक- 26.09.2025 को मा0 न्यायालय FTC-1 कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त संतोष पाण्डेय पुत्र राजबहादुर पाण्डेय निवासी भदुली थाना सिधारी जनपद आजगमढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 2 वर्ष 9 माह के साधारण कारावास व 3500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।