Azamgarh news :मिशन शक्ति के तहत तीन महिलाओं को भरण पोषण के लिए 1,15,000 उनके खाते में कराया गया जमा, दो बिछड़े परिवारों को मिलाया

मिशन शक्ति के तहत तीन महिलाओं को भरण पोषण के लिए 1,15,000 उनके खाते में कराया गया जमा, दो बिछड़े परिवारों को मिलाया

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
समा हाशमी पुत्री स्वर्गीय वाहिद उर्फ़ मुन्ना शेख निवासी सिकरौरा थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ का विवाह इमरान हाशमी पुत्र स्वर्गीय बदरुद्दीन निवासी ओहदपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ के साथ मुस्लिम रीति-रिवाज से हुआ था । आवेदिका समा हाशमी परिवारिक कलह एवं आपसी मतभेदों के कारण अलग रहने लगी तथा विपक्षी के विरुद्ध दिनांकः 17.03.2021 को मुकदमा नंबर- 121/2021 अंतर्गत धारा- 125 सीआरपीसी दाखिल किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय देते हुए भरण-पोषण का आदेश दिया । विपक्षी द्वारा भरण पोषण न देने पर माननीय न्यायालय द्वारा वसूली वारंट जारी होने पर सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति फेज-5.0 के दृष्टिगत वसूली वारंट को उपनिरीक्षक श्री अखिलेश सिंह व महिला आरक्षी संजू सिंह द्वारा प्रोसेस तामीला करते हुए वादी के खाते में 25,000 रूपये जमा कराया गया ।
अमरावती देवी पुत्री श्रीनाथ ग्राम मठियाव थाना अतरौलिया का विवाह विजय पाल निषाद पुत्र खुशी निवासी गौरा प्रतापपुर थाना जैतपुरा जनपद अम्बेडकर नगर के साथ संपन्न हुई थी । आपसी विवाद होने के कारण अमरावती अलग रहने लगी तथा अपने पति के विरुद्ध माननीय न्यायालय में वाद संख्या- 373/2004 अमरावती बनाम विजय पाल अंतर्गत धारा 125 सीआरपीसी का वाद दाखिल किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा सन् 2008 में निर्णय देते हुए आवेदिका को 900 रूपये प्रति माह देने का आदेश किया । विपक्षी द्वारा भरण पोषण न देने पर माननीय न्यायालय द्वारा वसूली वारंट जारी होने पर सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति फेज-5.0 के दृष्टिगत वसूली वारंट का तमिल करते हुए पीड़िता अमरावती के खाते में दिनांक 26.09.2025 को पुलिस के सहयोग से 50,000 रुपया जमा कराया गया ।
रजिया पत्नी महमूद निवासी मोहल्ला बगीचा, कस्बा-जहानागंज, थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा मा0 पारिवारिक न्यायालय आजमगढ़ में वाद संख्या-55/2021 में रजिया बनाम महमूद के विरूद्ध भरण-पोषण अन्तर्गंत धारा- 125 सीआरपीसी भरण-पोषण का वाद दाखिल किया गया था । मा0 न्यायालय द्वारा वसूली वारण्ट जारी होने पर सरकार द्वारा चलाये जा रहे मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत थाना स्थानीय उ0नि0 राहुल कुमार, आरक्षी ऋषि कुमार व होमगार्ड जियालाल द्वारा वसूली वारण्ट का प्रासेस तामिला करते हुए पीड़िता (रजिया) के खाते में 40,000 रूपये से जमा कराये गये ।
दिनांक 25.09.2025 को आवेदिका सिम्पल पत्नी संदीप सा0 बरवां थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ मो0नं0- 9354092009 द्वारा थाना स्थानीय के जनसुनवाई डेस्क में इस आशय का शिकायती प्रा0-पत्र दिया गया की उसके पति संदीप राय पुत्र योगेन्द्र सा0-बरवां थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा पिछले 05 वर्षों से आये दिन शराब पीकर गाली-गलौज देने व मारने-पीटने एवं शारीरिक व आर्थिक उत्पीड़न करने एवं बच्चों की परवरिश के लिए कोई खर्च न देने के सम्बन्ध में दिया गया । उक्त प्रा0-पत्र की जांच उ0नि0 विपिन द्विवेदी व म0आरक्षी सुषमा सिंह को दिया गया । प्रकरण के निस्तारण के क्रम में आज दिनांक 27.09.2025 को दोनो पक्षों को थाना स्थानीय पर बुलाया गया था । आवेदिका सिम्पल पत्नी संदीप सा0-बरवां, थाना-गम्भीरपुर, जनपद-आजमगढ़ माता-पिता के साथ व उनका पति संदीप पुत्र योगेन्द्र सा0-बरवां थाना-गम्भीरपुर जनपद-आजमगढ़ अपने माता-पिता के साथ एवं दोनों पक्ष अपने-अपने गांव के कुछ सम्भ्रान्त व्यक्तियों के साथ उपस्थित हुए । दोनो पक्षो से बारी बारी व एक साथ प्रकरण के सम्बन्ध में वार्ता करते हुए काउन्सलिंग की गयी तो आवेदिका विना किसी जोर जबरदस्ती के स्वेच्छा से सुलह कर के अपने पति के साथ रहने के लिये तैयार हो गई तथा आवेदिका का पति संदीप पुत्र योगेन्द्र सा0-बरवां थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ भी उक्त सुलह का समर्थन करते हुए अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए अपनी पत्नी के साथ रहने के लिये तैयार हो गये । दोनो पति पत्नी उक्त सुलह-समझौता के बाद खुशी-खशी अपने घर चले गये । पुलिस द्वारा किये गये मध्यस्थता के उक्त कार्य से दोनो पक्षो के परिवारीजन काफी खुश हुए ।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ के निर्देशन व पुलिस अधीक्षक यातायात/नोडल अधिकारी महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के पर्यवेक्षण में दिनांक-27.09.2025 को परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई-किरण की बैठक आयोजित की गयी, जिसमें 04 पत्रावलियों में दोनों पक्षों को फोन/नोटिस द्वारा सूचित कर मिडिएशन हेतु बुलाया गया था । मिडिएशन में 02 पत्रावलियों में पक्षों की उपस्थिति हुई, जिसमें 01 पत्रावली में अथक प्रयास के बाद समझा-बुझाकर समझौता कराया गया । प्रकरण में पति-पत्नी के बीच आपसी मतभेद व घरेलू विवाद के सम्बन्ध में शिकायत की गयी थी । नई किरण प्रोजेक्ट से जनपद में बिखरे हुए परिवारों में एक नई रोशनी आयेगी तथा इससे माननीय पारिवारिक न्यायालय में कार्यबोझ कम होगा । नई किरण प्रोजेक्ट, बिखरे हुए परिवारों को एक सूत्र में बाँधने का प्रयास है । शेष पत्रावली में दोनों पक्षों को अग्रिम तिथि के लिए नोटिस/फोन द्वारा सूचित कर मिडिएशन किया जायेगा ।
इस पुनीत कार्य में उ0नि0 गुरु ज्ञान चन्द्र पटेल प्रभारी महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, उ0नि0 सत्यनारायण यादव प्रभारी परिवार परामर्श प्रकोष्ठ, उ0नि0 वकील सिंह प्रभारी प्रार्थना पत्र प्रकोष्ठ, महिला आरक्षी नेहा सिंह, आरक्षी जितेन्द्र कुमार शाह, आरक्षी सुनील कुमार गुप्ता उपस्थित रहे ।

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