मऊ:सरकारी शराब की दुकानों से कदापि नकली, अवैध शराब नही बिकनी चाहिए-जिलाआबकारी अधिकारी मो असलम

घोसी नगर स्थित आबकारी गोदाम पर सेल्समैनों को संबोधित करते जिलाआबकारी अधिकारी मो असलम एवं आबकारी निरीक्षक मो अदनान खान।

रिपोर्ट: अशोक श्रीवास्तव

घोसी/मऊ:घोसी नगर के तहसील स्थित आबकारी सरकारी गोदाम पर मंगलवार की देर शाम को जिलाआबकारी अधिकारी असलम की अध्यक्षता में घोसी क्षेत्र के देशी,अंग्रेजी एवं बियर दुकानों के सेल्समैनो की बैठक सम्पन्न हुआ।जिसमें किसी भी दशा में दुकानों से अवैध शराब नही बिकनी चाहिए।उप आबकारी आयुक्त आजमगढ़ प्रभार के निर्देश पर सेल्समैनों की बैठक को सम्बोधित करते हुए जिलाआबकारी अधिकारी मो असलम ने कहा कि किसी भी आबकारी दुकान से अवैध शराब / नकली शराब / जलमिश्रित शराब की कदापि बिकी न होने पाये। यदि दुकान पर उक्त निर्देश के विरुद्ध अवैध शराब, उपकरण जैसे-नकली क्यू०आर०कोड, नकली ढक्कन, खाली शीशियों, तथा नकली रैपर आदि पायी जाती है याकिसी भी दुकान पर ओवर रेटिंग कदापि नहीं होनी चाहिए। ओवर रेटिंग पाये जाने पर विक्रेता के विरूद्ध आई०पी०सी० की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराते हुए सम्बन्धित अनुज्ञापन के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।तथातो दुकान के अनुज्ञापी व विक्रेता के विरूद्ध आबकारी अधिनियम तथा आई०पी०सी० की संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराते हुए दुकान के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी। आबकारी निरीक्षक मो आदनान खान के कहा की सभी दुकानों पर सी०सी०टी०वी० कैमरा (मानिटर व डी०वी०आर० के साथ) लगा एवं संचालित होना चाहिए ।यह सुनिश्चित करना आप की जिम्मेदारी है।यह भी सुनिश्चित करते रहे की दुकान के आस–पास के जगह और कैंटीन पर विशेष ध्यान दे ताकि वहा से अवैध शराब न बिक सके। दुकान के अंदर और बाहर के साफ सफाई पर विशेष धयान दे।अधिक से अधिक बिक्री ओपीएस मशीन द्वारा करे । निर्धारित समय से पूर्व / बाद में दुकान से शराब की बिकी कदापि न किया जाय।शराब बन्दी के दिन बिक्री कदापी न करे।विकेताओं को यह भी अवगत कराया गया कि अपने दुकान के आस-पास या जनपद में अवैध शराब की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल आबकारी विभाग को बतायें।इस अवसर पर अशोक, रामाश्रय, रामजन्म, अमरजीत सोनकर, संजय,रामअवध, शिवकुमार यादव आदि सेल्समैन उपस्थित रहे।

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