Azamgarh news:भारी आपराधिक इतिहास के चलते इरशाद कुरैशी जिला बदर

Irshad Qureshi District Badar due to heavy criminal history

आजमगढ़:वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 15 नवंबर को वाद संख्या 957/25, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के अंतर्गत पारित आदेश के अनुपालन में अभियुक्त इरशाद कुरैशी पुत्र बुधन कुरैशी, निवासी पठान टोला, कस्बा सरायमीर, जनपद आजमगढ़ को जनपद की सीमाओं से निष्कासित (बाउंड आउट) किया गया।

उक्त कार्यवाही अपर जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़, श्री संजय ओझा द्वारा दिनांक 07.11.2025 को पारित आदेश के क्रम में की गई, जिसके अंतर्गत अभियुक्त को 04 माह की अवधि हेतु जनपद आजमगढ़ की भौगोलिक सीमा से बाहर रहने का निर्देश दिया गया है।अपर जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि यदि न्यायालय में लंबित अभियोगों में निर्धारित तिथि पर अभियुक्त की उपस्थिति अनिवार्य हो, तो उसे केवल उसी उद्देश्य हेतु जनपद में प्रवेश की अनुमति होगी।अभियुक्त ऐसे मामलों में नियत तिथि से 24 घंटे पूर्व जनपद में प्रवेश कर सकेगा। न्यायालय में पेशी पूर्ण होने के उपरांत वह पुनः तुरंत जनपद की सीमाओं से बाहर चला जाएगा।15 नवंबर को संबंधित आदेश का विधिवत अनुपालन कराया गया तथा अभियुक्त को जनपद की सीमाओं से बाहर भेज दिया गया ।

 

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