Azamgarh news:अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने विद्युत विभाग द्वारा विद्युत बिल राहत योजना की किया समीक्षा
Additional District Magistrate Finance and Revenue reviewed the electricity bill relief scheme by the Electricity Department.

आजमगढ़ 18 नवंबर– अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री गंभीर सिंह ने आज विद्युत विभाग द्वारा लाई गई आगामी विद्युत बिल राहत योजना की समीक्षा किया।अपर जिलाधिकारी महोदय ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि विद्युत बिल राहत योजना का लाभ जन सामान्य को अधिक से अधिक प्राप्त हो, इसके लिए योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। उन्होंने कहा कि जनपद के सभी विद्युत उपभोक्ताओं को सरकार द्वारा लाई गई इस जनहित योजना की जानकारी दी जाए।उन्होंने कहा कि विद्युत उपभोक्ताओं को इसका लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने विद्युत उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने के लिए विद्युत विभाग के अधिकारी एवं समस्त उप जिला अधिकारी एवं समस्त तहसीलदार आपस में समन्वय स्थापित कर योजना का अधिक से अधिक विद्युत उपभोक्ताओं को कैसे लाभ पहुंचाया जाए, इस पर कार्य योजना बनाकर यह क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए।अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 ने बताया कि पात्र उपभोक्ता इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रथम चरण 01 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक, द्वितीय चरण 01 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक एवं तृतीय चरण 01 फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक पंजीकरण करा सकते है।



