Azamgarh News: बिजली बिल राहत योजना 2025,कलेक्शन एजेंसियों एवं विद्युत सखियों को विशेष प्रोत्साहन

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आजमगढ़ बलरामपुर से बबलू राय

आजमगढ़, मुख्य अभियंता वितरण आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ के द्वारा बताया गया कि शासन से जारी हुए आदेश के क्रम में डिस्कॉम के 10 सर्वश्रेष्ठ अधिशासी अभियंता,20 उपखण्ड अधिकारी एवं 30 अभियंताओं को प्रशस्ति पत्र के साथ मिलेगा प्रोत्साहन राशि ,आर्थिक रूप से कमजोर उपभोक्ताओं के अत्यधिक खपत या गलत बिलों को संयोजन तिथि से मात्र 488 रुपए प्रतिमाह तक जमा कराने का होगा मौका। प्रदेश सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने तथा राजस्व वसूली में सुधार लाने के उद्देश्य से बिजली बिल राहत योजना–2025 दिनांक 01 दिसंबर 2025 से लागू की जा रही है। इस योजना से राज्य के लाखों उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा तथा कलेक्शन एजेंसियों, विद्युत सखियों एवं फील्ड स्तर के प्रतिनिधियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।1. पंजीकरण प्रोत्साहन
योजना के अंतर्गत उपभोक्ता का पंजीकरण कराने पर कलेक्शन एजेंसी/विद्युत सखी को ₹100 प्रति पंजीकरण प्रोत्साहन धनराशि देय होगी। 2. एकमुश्त भुगतान पर अतिरिक्त लाभ योजना के अंतर्गत उपभोक्ता द्वारा एकमुश्त पूर्ण भुगतान किए जाने पर, कलेक्शन एजेंसी/विद्युत सखी को उस उपभोक्ता से प्राप्त की गई धनराशि का 5% (पाँच प्रतिशत) अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा।
3. किश्तों में भुगतान किए जाने पर
किश्तों (EMI) के माध्यम से किए गए भुगतान पर कोई अतिरिक्त प्रोत्साहन देय नहीं होगा।
4. नियमित कमीशन से अलग अतिरिक्त प्रोत्साहन यह प्रोत्साहन कलेक्शन एजेंसियों को दिए जाने वाले उनके नियमित कमीशन से अतिरिक्त होगा।
5. राजस्व निर्धारण धनराशि पर प्रोत्साहन देय नहीं विद्युत चोरी अथवा राजस्व निर्धारण के मामलों में की गई वसूली पर किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन देय नहीं होगा।
6. योजना के दायरे में आने वाले उपभोक्ताओं पर ही प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पंजीकृत नेवर पेड एवं लोन-अनपेड उपभोक्ताओं से प्राप्त बकाया राशि के पूर्ण भुगतान पर ही प्रोत्साहन दिया जाएगा।
7. इसके अतिरिक्त प्रत्येक डिस्कॉम में निर्धारित मानक से ऊपर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 10 अधिशासी अभियंता,20 उपखण्ड अधिकारी एवं 30 अभियंताओं को प्रशस्ति पत्र के साथ प्रोत्साहन राशि का भी प्राविधान किया गया है ।
बिजली राहत योजना 2025 अन्य पूर्व की योजनाओं से अलग हटकर भी कई प्राविधान किए गए हैं –
1.मार्च 25 तक के मूलधन में 25% तक की छूट जोकि पहली बार इतनी बड़ी छूट मूलधन में दी जा रही है।
2.ऐसे उपभोक्ताओं जिनका खपत विभिन्न कारणों से अत्यधिक आ रहा है उनके लिए यह सुनहरा अवसर है ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे उपभोक्ताओं से 1 किलोवॉट घरेलू संयोजन में मात्र 488 रुपए प्रति माह के हिसाब से जमा कराकर बाकी बिल माफ कर दिया जाएगा इसी प्रकार शहरी 1 किलोवॉट घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 713 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से ही बिल लिया जाएगा ।
3. 2 किलोवॉट घरेलू ग्रामीण के उपभोक्ताओं जिनका बिल अत्यधिक आ रहा है उनसे मात्र 1125 रुपए प्रतिमाह इसी प्रकार शहरी उपभोक्ताओं से 1500 रुपए प्रतिमाह बिल जमा कराया जाएगा ।इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र के 1 किलोवॉट वाणिज्यिक उपभोक्ताओं से 750 रुपए प्रतिमाह एवं शहरी उपभोक्ताओं से 1163 रुपए प्रतिमाह वसूल किया जाएगा । इस प्रकार की छूट पहली बार आई है ।
4. बिल संशोधन की प्रक्रिया बड़ी पारदर्शी रखी गई है ऐसे बिल स्वतः सिस्टम द्वारा संशोधित हो जायेगे कही किसी भी कार्यालय जाने का आवश्यकता नहीं होगी ।
5. पहली बार कलेक्शन एजेंसियों को 1 पंजीकरण में 100 रुपए एवं बिल जमा कराने पर 5% जैसी रकम का भुगतान का प्राविधान जनसेवा केंद्र, विद्युत सखियाँ, फिनटेक प्रतिनिधि, बिलिंग एजेंसी एवं कलेक्शन एजेंसियाँ के लिए रखी गई है।
इस योजना का प्रमुख उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर समस्त उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देना, विद्युत प्रणाली में सुधार लाना तथा राज्य की राजस्व वसूली को सुदृढ़ बनाना है। कलेक्शन एजेंसियों एवं विद्युत सखियों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन से उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ेगी और फील्ड स्तर पर वसूली की गति में वृद्धि होगी।

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