Azamgarh news :अपराध से अर्जित अवैध धन की पर की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत किया

अपराध से अर्जित अवैध धन की पर की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत किया

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आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
डा0 अनिल कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 19.11.2025 को श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ के आदेश दिनांकित 13 नवम्बर 2025 के क्रम में गैंगस्टर एक्ट से सम्बंधित अभियुक्त मंगरु उर्फ मंगल पुत्र स्व0 नईम निवासी मानपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ द्वारा अपराध से अर्जित अवैध धन से श्रीमती इशरावती पत्नी हीरावन निवासी मुजफ्फरपुर परगना निजामाबाद ,तहसील मेहनगर, जनपद आममगढ़ के नाम से परगना माहुल तहसील फूलपुर आजमगढ़ के गाटा संख्या 648 हे0 में 30.97 कड़ी जमीन क्रय किया गया है जिसका मूल्य 1139295 रु0 (ग्यारह लाख उन्तालीस हजार दो सौ पन्चाबे रुपया मात्र ) है को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया l
थाना फूलपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 01/2022 धारा 3(1) सपठित धारा 2(ख) उपधारा 17 यूपी गैगेस्टर एक्ट बनाम मंगरु उर्फ मंगल पुत्र स्व0 मो0 नईम साकिन मानपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ आदि 3 नफर की विवेचना में पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है । मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त मंगरु उर्फ मंगल पुत्र स्व0 मो0 नईम साकिन मानपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ एक शातिर किस्म का अपराधी है जिसका एक गैंग है और अभियुक्त मंगरु उर्फ मंगल उस गैंग का सरगना है । यह अपने गैंग के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर आर्थिक एवं भौतिक, दुनियाबी लाभ के लिये गोवध जैसे जघन्य अपराध कारित करता है इसके द्वारा अपने गैंग के सदस्यों के साथ संगठित अपराध कर अवैध धन अर्जित किया गया है। अभियुक्त मंगरु उर्फ मंगल पुत्र स्व0 मो0 नईम साकिन मानपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ के द्वारा आपराधिक क्रियाकलाप में संलिप्त रहकर अपराध से अर्जित किये गये अवैध धन से श्रीमती इशरावती पत्नी हीरावन निवासी मुजफ्फरपुर परगना निजामाबाद ,तहसील मेहनगर, जनपद आममगढ़ के नाम से परगना माहुल तहसील फूलपुर आजमगढ़ के गाटा संख्या 648 हे0 में 30.97 कड़ी जमीन को दिनांक 31.08.2020 को बैनामा कराकर अभियुक्त मंगरु उर्फ मंगल द्वारा वर्ष 2021 में अपना पक्का मकान का निर्माण कराया गया जिसकी चौहद्दी पूरब मे शेष रकबा पन्नेलाल आदि ,पश्चिम में चकमार्ग ,उत्तर में शेष रकबा पन्नेलाल तथा दक्षिण में चकमार्ग स्थित है । जिसका लोक निर्माण विभाग आजमगढ द्वारा आगणिक मूल्य मूल्य 1139295 रु0 (ग्यारह लाख उन्तालीस हजार दो सौ पन्चाबे रुपया मात्र ) है जिसको धारा 14(1) गैगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही हेतु श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ महोदय को जरिये उचित माध्यम रिपोर्ट प्रेषित किया गया था, उक्त के क्रम में श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ महोदय के आदेश दिनांक 13.11.2025 के क्रम में वाद संख्या 4509/2025 कम्प्यूट्रीकृत वाद संख्या D 202515060004509 सरकार बनाम मंगरु उर्फ मंगल अन्तर्गत धारा 14(1) गैगेस्टर एक्ट के तहत दिनांक 19.11.2025 को एसडीएम फूलपुर श्री अशोक कुमार,तहसीलदार फूलपुर श्री राजू कुमार कुमार मय राजस्व टीम तथा क्षेत्राधिकारी महोदय फूलपुर किरनपाल सिंह व थानाध्यक्ष पवई प्रदीप कुमार मिश्रा मय पुलिस बल, उप निरीक्षक फूलपुर उमाशंकर यादव, उपनिरीक्षक वासुदेव मिश्रा ,म0उ0नि 0 प्रियंका तिवारी , हे0का0 राजीव यादव ,का0 अनिल प्रसाद ,का0 ओमप्रकाश पटेल,का0 सुनील यादव,का0 ददन गौड, म0का0 सपना तिवारी , म0का 0 शिल्पी सिंह थाना फूलपुर के द्वारा जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी ।

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