Azamgarh news :अवैध शस्त्र रखने के आरोप में न्यायालय ने आज एक आरोपी को कारागार में बिताया हुआ अवधि के साथ ₹1000 का सुनाई सजा
अवैध शस्त्र रखने के आरोप में न्यायालय ने आज एक आरोपी को कारागार में बिताया हुआ अवधि के साथ ₹1000 का सुनाई सजा

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा एक अदद अवैध शस्त्र रखने के आरोप में दोषी करार देते हुए जेल में बिताई अवधि के कारावास व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
थाना जहानागंज में पंजीकृत अपराध जिसमें अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमन्चा व 1 अदद जिन्दा कारतूस रखने के 01 आरोपी अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि के कारावास व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया दिनांक- 06.01.2004 को वादी मुकदमा उ0नि0 श्री शमशेर बहादुर सिंह थानाध्यक्ष जहानागंज ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक-06.01.2004 को अभियुक्त शिवकुमार मौर्य पुत्र देवीदेव मौर्य निवासी वीरपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ के कब्जे एक अदद तमन्चा व 1 अदद कारतूस बरामद होना ।
अभियुक्त के विरूद्ध थाना जहानागंज पर मु0अ0सं0- 3/2004 धारा-25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
जुर्म स्वीकृति के आधार पर मा0 न्यायालय जे0एम0 कोर्ट नं0 -20 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त शिवकुमार मौर्य पुत्र देवीदेव मौर्य निवासी वीरपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ को *दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बिताई गयी अवधि के कारावास व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।



