Azamgarh news:ग्राम न्यायालय अधिनियम के तहत कम्हरिया में आयोजित होगी मोबाइल कोर्ट

ग्राम न्यायालय अधिनियम के तहत कम्हरिया में आयोजित होगी मोबाइल कोर्ट

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आजमगढ़ 24 नवम्बर– सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दीवानी न्यायालय, आजमगढ़ अंकित वर्मा ने बताया है कि उच्च न्यायालय के आदेशानुसार व जनपद न्यायाधीश जयप्रकाश पाण्डेय के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में जनपद में स्थापित ग्राम न्यायालयों में ग्राम न्यायालय अधिनियम-2008 की धारा-09 (प) के अनुसार मोबाइल कोर्ट का संचालन किया जाना है। जिसके कम में दिनांक-27 नवम्बर 2025 को ग्राम न्यायालय, मेंहनगर में तहसील मेंहनगर के अन्तर्गत ग्राम कम्हरिया, पोस्ट- कम्हरिया, परगना मेंहनगर, तहसील- मेंहनगर, थाना-तरवां, जनपद आजमगढ़ में मोबाईल कोर्ट का आयोजन किया जायेगा, जिसका उद्देश्य यह है कि क्षेत्रीय व स्थानीय लोगों तक त्वरित न्याय पहुँच सके तथा वादकारियों को न्यायालय तक आने-जाने में लगने वाले समय को कम किया जा सके। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने क्षेत्रीय वादकारियों तथा आम जनमानस को सूचित किया है कि वे मोबाईल कोर्ट के माध्यम से मुकदमों का निस्तारण करा सकते है।

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