Azamgarh news:आजमगढ़ प्रशासन ने जारी किया अधिसूचना:राजस्व अधिवक्ता पद पर तीन वर्ष के लिए नियुक्ति
तहसील फूलपुर में राजस्व अधिवक्ता के एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित

आजमगढ़ 01 दिसम्बर– अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि उ०प्र०राजस्व संहिता 2006 की धारा-72 की उपधारा-02 तथा उ०प्र०राजस्व संहिता नियमावली-2016 के नियम 74घ में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत तहसील फूलपुर, जिला आजमगढ़ में तहसील ग्राम पंचायत नामिका अधिवक्ता (राजस्व) के एक रिक्त पद पर स्टेट/गाँवसभा के वादों की पैरवी हेतु अधिवक्ता की मूल नियुक्ति 03 वर्षों के लिए की जानी है। इस हेतु विधिक प्रकियान्तर्गत पारदर्शी चयन हेतु योग्य अधिवक्ताओं के आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।उन्होने बताया है कि 60 वर्ष से अनधिक जो भी अधिवक्ता उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छूक हों, वे नाम, पिता का नाम, स्थायी/अस्थायी पता, जन्म तिथि/आयु, जाति व धर्म, अधिवक्ता पंजीकरण सं0/वर्ष (प्रमाण पत्र), विधि व्यवसाय में कार्यावधि, हिन्दी में प्राप्त योग्यताएं, विगत 03 वर्ष में विधि व्यवसाय की आय पर भुगतान किये गये आयकर की धनराधि, यदि आयकर आरोपित न हो तो प्रेषित आयकर विवरण, विधि व्यवसाय का कार्य क्षेत्र यथा आपराधिक/सिविल/राजस्व, आपराधिक कार्य में संलिप्तता/असंलिप्तता की स्थिति (शपथ पत्र के साथ), विगत दो वर्षाें में व्यवहरित मुकदमों का विवरण, कुल संख्या, पक्ष में निर्णित मुकदमें, विपक्ष में निर्णित मुकदमें एवं कुल निर्णित मुकदमें आदि विवरण के अनुसार समस्त शैक्षिक एवं अनुभव प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ आवेदन-पत्र अपर जिलाधिकारी प्रशासन, आजमगढ़ के कार्यालय में दिनांक 04 दिसम्बर 2025 से दिनांक 18 दिसम्बर 2025 तक समय पूर्वान्ह 10.00 से दोपहर 12.00 तक प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा



