Azamgarh news :न्यायालय ने हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास व 65250/- रुपये के अर्थदण्ड की सुनाई सजा

न्यायालय ने हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास व 65250/- रुपये के अर्थदण्ड की सुनाई सजा

[responsivevoice_button rate="1" pitch="1.0" volume="0.9" voice="Hindi Female" buttontext="Listen This News"]

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
वादी मुकदमा जय प्रकाश पुत्र शिवमूरत सिंह निवासी मसीरपुर थाना देवगाव जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त राणाप्रताप सिंह पुत्र स्व0 रामपाल सिंह निवासी मसीरपुर थाना देवगाव जनपद आजमगढ़ के द्वारा रंजिश वश एकराय होकर असलहा लेकर जान से मारने की नीयत से वादी के भाई अनिल सिंह को गोली मार देना व अस्पताल ले जाते समय रास्ते मे मृत्यु हो जाना ।
अभियुक्त के विरूद्ध थाना देवगाव पर मु0अ0सं0-81/2019 धारा- 147,148,302,307,336, 504,506 भादवि व 27/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया । अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
मुकदमा उपरोक्त में 15 गवाह परीक्षित हुए है ।
जिसके क्रम में दिनांक- 06.12.2025 को मा0 न्यायालय EC कोर्ट जनपद आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त-राणाप्रताप सिंह पुत्र स्व0 रामपाल सिंह निवासी मसीरपुर थाना देवगाव जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास व 65,250/- रुपये के अर्थदण्ड दण्डित किया गया ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button