Azamgarh news :दुष्कर्म करने के आरोपी को न्यायालय ने 7 वर्ष के कठोर कारावास व 11500/- रुपये की सुनाई सजा
दुष्कर्म करने के आरोपी को न्यायालय ने 7 वर्ष के कठोर कारावास व 11500/- रुपये की सुनाई सजा

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
मुकदमा/पीड़िता गुलशाना पुत्री जुगराती निवासी सुम्भी थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ ने तहरीर दी थी कि दिनांक-03.03.2016 को अभियुक्त पवन राजभर पुत्र झीनक राजभर निवासी सुम्भी थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ के द्वारा मुझ नाबालिग को बहला फुसलाकर मुम्बई भगा ले जाना और जबरदस्ती दुष्कर्म करना ।
अभियुक्त के विरूद्ध थाना जहानागंज पर मु0अ0सं0-107/2016 धारा-363,366,376,323,506 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।मुकदमा उपरोक्त में 8 गवाह परीक्षित हुए है
मा0 न्यायालय विशेष पाक्सो कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त पवन राजभर पुत्र झीनक राजभर निवासी सुम्भी थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 7 वर्ष के कठोर कारावास व 11500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



