Azamgarh news :चाकू रखने के आरोप में न्यायालय ने आरोपी को जेल में बिताई गयी अवधि 10 दिवस के कारावास व 700/- रुपये की सुनाई सजा

चाकू रखने के आरोप में न्यायालय ने आरोपी को जेल में बिताई गयी अवधि 10 दिवस के कारावास व 700/- रुपये की सुनाई सजा

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
उ0नि0 श्री रमाकान्त पाण्डेय थानाध्यक्ष अतरौलिया ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक-07.01.2002 को अभियुक्त इन्द्र बहादुर सिंह पुत्र सीताराम सिंह निवासी बूढ़नपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ के कब्जे से 1 अदद नाजायज चाकू बरामद होना।
अभियुक्त के विरूद्ध थाना अतरौलिया पर मु0अ0सं0- 15/2002 धारा-4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
जुर्म स्वीकृति के आधार पर मा0 न्यायालय जे0एम0 कोर्ट नं0 -22 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त इन्द्र बहादुर सिंह पुत्र सीताराम सिंह निवासी बूढ़नपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बिताई गयी अवधि 10 दिवस के साधारण कारावास व 700/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

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