Azamgarh news :जुर्म स्वीकृत के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को जेल मे बितायी गयी अवधि 02 वर्ष 2 माह के कारावास व 5 हजार रुपये की सुनाई सजा

जुर्म स्वीकृत के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को जेल मे बितायी गयी अवधि 02 वर्ष 2 माह के कारावास व 5 हजार रुपये की सुनाई सजा

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
वादी मुकदमा व0उ0नि0 श्री विरेन्द्र कुमार सिंह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्त लौटू मौर्या पुत्र रामश्रय मौर्या निवासी नई बाजार थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यो के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध कारित करना। अभियुक्त के विरूद्ध थाना सरायमीर पर मु0अ0सं0- 280/2023 धारा- 3(1) यू0पी गैंग एक्ट पंजीकृत किया गया ।अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
जुर्म स्वीकृत के आधार पर आज मंगलवार को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट) कोर्ट नं0-6 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त लौटू मौर्या पुत्र रामश्रय मौर्या निवासी नई बाजार थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल मे बितायी गयी अवधि 02 वर्ष 2 माह के कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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