Azamgarh news :नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को न्यायालय ने 10 वर्ष के कठोर कारावास व 10,000/- रुपये की सुनाई सजा

नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को न्यायालय ने 10 वर्ष के कठोर कारावास व 10,000/- रुपये की सुनाई सजा

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ वादिनी ने लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्त अजय पाल पुत्र स्व0 रामप्रसाद पाल निवासी ग्राम केवटाडीह, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा मेरी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलकर भगा ले जाना व उसके साथ दुष्कर्म करना ।
अभियुक्त के विरूद्ध थाना निजामाबाद पर मु0अ0सं0-64/2021 धारा-363,366,376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
मुकदमा उपरोक्त में 14 गवाह परीक्षित हुए है ।
जिसके क्रम में मा0 न्यायालय विशेष पाक्सो कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अजय पाल पुत्र स्व0 रामप्रसाद पाल निवासी ग्राम केवटाडीह, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button