Azamgarh news :युवती को बहला फुसलाकर भगाने वाली सह अभियुक्ता गिरफ्तार
युवती को बहला फुसलाकर भगाने वाली सह अभियुक्ता गिरफ्तार

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
थाना रौनापार पर वादी द्वारा एक लिखित तहरीर प्रस्तुत की गई, जिसमें बताया गया कि वादी मुकदमा की बहन दिनांक 18.09.2024 को बिना किसी को बताए घर से कहीं चली गई थी, जो दिनांक 10.10.2024 को वापस घर आ गई। पूछताछ के उपरांत यह तथ्य प्रकाश में आया कि सुनील यादव पुत्र श्रीराम यादव, निवासी ग्राम नकीब खोजौली, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़ द्वारा पीड़िता को बहला-फुसलाकर भगा ले जाया गया था। इस संबंध में दाखिल तहरीर के आधार पर थाना रौनापार पर दिनांक 12.10.2024 को मु0अ0सं0 395/24 धारा 137(2)/87 बी.एन.एस. बनाम सुनील यादव पुत्र श्रीराम यादव उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान अपहृता/पीड़िता के बयान , मेडिकल रिपोर्ट तथा उम्र प्रमाण पत्र के अवलोकन से मुकदमा उपरोक्त में धारा 61(2), 98, 99, 70(1) बी.एन.एस. एवं ¾ पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई। विवेचना में निम्न अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए—
1. अनिल यादव पुत्र श्रीराम यादव, निवासी ग्राम नकीब खोजौली, थाना रौनापार
2. पुष्पा पुत्री श्रीराम, निवासी ग्राम नकीब खोजौली, थाना रौनापार
3. देवी पत्नी स्व0 गुलाब, निवासी ग्राम चिलबिली दान चिलबिली, थाना रौनापार
4. एक अन्य व्यक्ति नाम, पता अज्ञात
मुकदमा उपरोक्त में मुख्य अभियुक्त सुनील यादव एवं अनिल यादव को दिनांक 03.12.2024 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है। आज दिनांक 05.01.2026 को उ0नि0 चन्द्रदेव यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित सह-अभियुक्ता देवी पत्नी स्व0 गुलाब, निवासी ग्राम चिलबिली दान चिलबिली, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़ के घर दबिश देकर समय करीब 09:50 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।



