Azamgarh news :न्यायालय के आदेश का उलंघन करने के आरोप में न्यायालय ने आरोपी को 03 वर्ष के साधारण कारावास व 5,000/- रु0 की सुनाई सजा
न्यायालय के आदेश का उलंघन करने के आरोप में न्यायालय ने आरोपी को 03 वर्ष के साधारण कारावास व 5,000/- रु0 की सुनाई सजा

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
वादी मुकदमा उ0नि0 श्री नवल किशोर सिंह थाना तरवां जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त अखण्ड प्रताप सिंह पुत्र स्व0 साहब सिंह निवासी ग्राम जमुंआ, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़ द्वारा माननीय न्यायालय के आदेशों का पालन न करना तथा मा0न्यायालय द्वारा 82 जा0फौ0 का आदेश निर्गत होने के बाद भी मा0 न्यायालय में हाजिर न होना ।अभियुक्त के विरूद्ध थाना तरवां पर मु0अ0सं0- 113/2019 धारा 147A,229A भादवि पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
मुकदमा उपरोक्त में 11 गवाह परीक्षित हुए है ।
जिसके क्रम में मा0 न्यायालय एफटीसी(एसडी) आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अखण्ड प्रताप सिंह पुत्र स्व0 साहब सिंह निवासी ग्राम जमुंआ, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 03 वर्ष के साधारण कारावास व 5,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



