Azamgarh news :चोरी करने के आरोप में न्यायालय ने आरोपी को 01 वर्ष 07 माह के कारावास व 10,000/- रु0 की सुनाई सजा
चोरी करने के आरोप में न्यायालय ने आरोपी को 01 वर्ष 07 माह के कारावास व 10,000/- रु0 की सुनाई सजा

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
गयासुद्दीन पुत्र स्व0 मो0 मुनीर निवासी बखरा, थाना सरांयमीर जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त लालमन पुत्र हरिनाथ निवासी सरायंमीर, थाना सरायंमीर, जनपद आजमगढ़ द्वारा दुकान का शटर खोलकर दुकान में घुस जाना व काउण्टर का ताला तोड़कर 8000/-रुपये चुरा ले जाना । अभियुक्त के विरूद्ध थाना सरायंमीर पर मु0अ0सं0- 397/2025 धारा 305,317(2),3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
मुकदमा उपरोक्त में 7 गवाह परीक्षित हुए है ।
जिसके क्रम में मा0 न्यायालय ए0सी0जे0एम0-10 कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त लालमन पुत्र हरिनाथ निवासी सरायंमीर, थाना सरायंमीर, जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए एक वर्ष 07 माह के कारावास व 10,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।



