Mau news:नियमविरुद्ध बनाई गई अनन्तिमज्येष्ठता सूची निरस्त करने की शिक्षकों ने किया पुरजोर मांग

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घोसी।मऊ। उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाईस्कूल (पू. मा.) शिक्षक संघ उ.प्र. जनपद मऊ द्वारा जिलाध्यक्ष डॉ.रामविलास भारती की अध्यक्षता में प्रथम नियुक्ति के आधार पर प्रकाशित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची निरस्त कर प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय संवर्ग में पदोन्नति तिथि/मौलिक नियुक्ति तिथि के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारण करने संबंधी ज्ञापन सैकड़ों की संख्या में अध्यापक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंच बीएसए संतोष कुमार उपाध्याय को दिया गया।
ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय / सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय संवर्ग की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची प्रकाशित की गयी है, जिसका आधार प्रथम नियुक्त्ति तिथि अर्थात प्राथमिक विद्यालय सहायक अध्यापक रखा गया है जो जो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 1981 (अद्यतन संशोधित) के भाग-छः के नियम 22 (1) ज्येष्ठता के विरूद्ध है। जबकि इस अधिनियम में जिसमें स्पष्ट वर्णित है कि “किसी संवर्ग में किसी अध्यपक की ज्येष्ठता मौलिक रूप में उसकी नियुक्ति के दिनांक से अवधारित की जाएगी।” स्पष्ट शासनादेश के बावजूद जनपद में नियम विरुद्ध ज्येष्ठता तैयार की जा रही है जिसके फलस्वरूप शिक्षक आंदोलित एवं आक्रोशित हैं। जिलाध्यक्ष डॉ. रामविलास भारती ने कहा कि अधिनियम के अनुसार प्रथम पदोन्नति के पूर्व मूल रूप से शिक्षकों की नियुक्ति सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय संवर्ग में होती है और प्रथम पदोन्नतिके बाद उनका संवर्ग प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय / सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का हो जाता है। अर्थात बेसिक शिक्षा परिषद में तीन संवर्ग उल्लिखित है। प्रथम संवर्ग-सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय, द्वितीय संवर्ग-प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय जिसमें पदोन्नति एवं सीधी भर्ती द्वारा पदों की भर्ती की जाती है। तृतीय संवर्ग-प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय होता है, जिसमें मात्र पदोन्नति द्वारा भर्ती की जाती है ऐसे में संवर्ग में पदोन्नति तिथि/मौलिक तिथि के अनुसार ज्येष्ठता बनाई जाय। अधिनियम में कहीं भी प्रथम नियुक्ति का जिक्र नहीं है फिर प्रथम नियुक्ति तिथि के आधार पर ज्येष्ठता का निर्धारण नियम विरुद्ध है।
महामंत्री अनवारूल हक ने कहा कि समय समय पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा आदेश भी संवर्ग में मौलिक तिथि से ज्येष्ठता निर्धारण करने की बात कही गई है किंतु जनपद स्तर पर इसकी गलत व्याख्या करते हुए शासनादेश का संज्ञान लिया वगैर अधिकारियों द्वारा गलत वरिष्ठता सूची बनाई जा रही है। जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा । वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमप्रकाश चंद्रा ने कहा कि प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु ज्येष्ठता बनाई गई और द्वितीय पदोन्नति की गयी है। इसी संवर्ग में उसकी पदोन्नति तिथि ही रही है। कोषाध्यक्ष सच्चिदानंद यादव ने कहा कि अधिनियम में स्पष्ट “मौलिक नियुक्ति” को परिभाषित किया गया है जिसमें “मौलिक नियुक्ति का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और सेवा से संबंधित सेवा नियमावली के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो बताया गया है। उसके बाद भी मौलिक नियुक्ति को प्रथम नियुक्ति के रूप में परिभाषित करना गलत है। साथ ही सूची में अन्य विसंगतियां बहुत है इसलिए इसे तुरंत निरस्त किया जाय और संवर्ग में पदोन्नति तिथि/मौलिक नियुक्ति तिथि के आधार पर ज्येष्ठता सूची बनाकर प्रकाशित किया जाय। अन्यथा हम सभी शिक्षक धरना प्रदर्शन एवं आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे इस अवसर मुख्य रूप से डॉ. रामविलास भारती, अनवारूल हक, सच्चिदानंद यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष महिला शिक्षक संघ सावित्री देवी, रामरतन, ओमप्रकाश चंद्रा, बाबूराम, सुभाष चन्द, कमला प्रसाद, महेंद्र कुमार, जगदीश गौतम, अखिलेश कुमार, प्रसेनजीत गौतम, विजय कुमार, शिवशंकर राम, प्रेमचंद, दुक्खी प्रसाद, रामसरीख, बांधराज, श्री अमर जीत परिहार, अनिल कुमार गौतम, रुद्र प्रताप सिंह, अजीत कुमार, विनय प्रभाकर यादव,विनोद कुमार यादव,अमृता सिंह, माया भारती, रमेश कुमार, शैलेन्द्र कुमार, दीपचंद, ज्ञानचंद कन्नौजिया आदि उपस्थित रहे।

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