Azamgarh news:सहायक अध्यापक, प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी (पुरूष/महिला शाखा) (प्रा0) परीक्षा-2025 को नकल विहीन, निर्विघ्न एवं सकुशल सम्पन्न कराने के दृष्टिगत अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने की बैठक

Azamgarh news:Additional District Magistrate Administration held a meeting to ensure smooth, hassle-free and safe conduct of Assistant Teacher, Trained Graduate Category (Male/Female Branch) (Preliminary) Examination-2025.

आजमगढ़ 13 जनवरी: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा दिनांक 17 जनवरी 2025 को आयोजित सहायक अध्यापक, प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी (पुरूष/महिला शाखा) (प्रा0) परीक्षा-2025 को नकल विहीन, निर्विघ्न एवं सकुशल सम्पन्न कराने के दृष्टिगत अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री राहुल विश्वकर्मा की अध्यक्षता मंे आज कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गयी।अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने कहा कि सहायक अध्यापक, प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी (पुरूष/महिला शाखा) (प्रा0) परीक्षा-2025 की परीक्षा जनपद के 07 परीक्षा केन्द्रांे- राजकीय बालिका इण्टर कालेज रैदोपुर, आजमगढ़, श्री अग्रसेन कन्या इण्टर कालेज दलसिंगार कटरा आजमगढ़, निस्वां इण्टर कालेज पहाड़पुर आजमगढ़, श्री दुर्गाजी पीजी कालेज चण्डेश्वर आजमगढ़, श्री अग्रसेन महिला महाविद्यालय मो0 दलसिंगार आजमगढ़, गांधी गुरूकुल इण्टर कालेज भंवरनाथ आजमगढ़ एवं राजकीय इण्टर कालेज जमुड़ी शाहगढ़ सठियांव, आजमगढ़ में 02 पालियों (प्रथम पाली पूर्वान्ह 9ः00 बजे से 11ः00 बजे तक एवं द्वितीय पाली अपरान्ह 3ः00 बजे से 5ः00 बजे तक) में आयोजित की जायेगी, जिसमें 3072 परीक्षार्थी (प्रति पाली) सम्मिलित होंगे।अपर जिला अधिकारी प्रशासन ने कहा कि परीक्षा से पूर्व सभी कक्ष अंतरिक्षक एवं बाह्य कक्ष निरीक्षकों का प्रशिक्षण कराया जाए। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरा सक्रिय होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर महिला/पुरुष दोनों परीक्षार्थियों की प्रॉपर चेकिंग करायें। जनपद स्तर पर कंट्रोल की स्थापना की जाए। उन्होंने कहा कि शहर से दूर के परीक्षा केन्द्रो पर परीक्षार्थियों के पहुंचने के लिए वाहनों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने कहा की परीक्षा के दौरान निर्वाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। बैकअप के लिए जनरेटर की भी व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने समस्त सेक्टर/स्टेटिक मजिस्ट्रेट एवं केंद्र व्यवस्थापकों को निर्देश दिया कि परीक्षा केन्द्रों पर सभी व्यवस्था सुनिश्चित कर लें एवं परीक्षा केन्द्रों पर सभी व्यवस्था सही है, उसका प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें। उन्होंने कहा कि परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा के दौरान एंबुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित करें। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र से बाहर नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछली परीक्षाओं में लगे परीक्षा अंतरिक्ष इस परीक्षा में तैनात नहीं होने चाहिए।अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने खाद्य सुरक्षा विभाग को निर्देश दिया कि शहर के प्रमुख स्थानों, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन एवं परीक्षा केन्द्रों के आसपास के खाद्य पदार्थों की दुकानों का विशेष चेकिंग करायें। उन्होंने कहा कि आयोग के निर्देशानुसार समस्त व्यवस्थाओं को पूर्ण कराते हुए परीक्षा को सकुशल संपन्न करायें। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो तत्काल कंट्रोल रूम में सूचित करें। अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने कहा कि परीक्षा समाप्ति के 5 मिनट पूर्व परीक्षा कक्ष का गेट बंद कर दिया जाए,अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने आशा व्यक्त किया कि सभी संबंधित सेक्टर/स्टेटिक मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक के सहयोग से परीक्षा को सकुशल एवं निर्विघ्न रूप से संपन्न कराया जाएगा। उन्होने कहा कि परीक्षा के बाद सभी सेक्टर/स्टेटिक मजिस्ट्रेट परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण करना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि सम्बन्धित सेक्टर मजिस्ट्रेट परीक्षा की तिथि को नोडल अधिकारी की देख-रेख में प्रश्न पत्र/गोपनीय सामग्रीं कोषागार से प्राप्त करेगें एवं परीक्षा आरम्भ होने के नियत समय से 1 घण्टा पूर्व उक्त गोपनीय पैकेट्स परीक्षा केन्द्रों पर पहुँचायेगें तथा अपने परीक्षा केन्द्रों पर भ्रमणशील रहकर परीक्षा को सकुशल सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेगें।अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने कहा कि समस्त केन्द्र पर्यवेक्षक/व्यवस्थापक नकल विहीन, निर्विघ्न एवं सकुशल परीक्षा सम्पन्न कराये जाने हेतु उत्तरदायी होगें। सेक्टर मजिस्ट्रेट परीक्षा के दौरान आवंटित परीक्षा केन्द्रों पर भ्रमणशील रहकर परीक्षा की शुचिता को बनाये रखेगें। जनपद में धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 पूर्व से ही प्रवृत्त है, जिसके दृष्टिगत परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 200 मीटर की परिधि में और आवश्यकता पड़ने पर उसके बाहर भी केन्द्र व्यवस्थापक, कक्ष निरीक्षक, परीक्षार्थी व ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा तथा परीक्षा तिथि को 100 मीटर की परिधि में और आवश्यकता पड़ने पर उसके बाहर भी फोटो स्टेट/ कॉपियर की दुकानें बन्द रहेगीं। कोई भी व्यक्ति या परीक्षार्थी किसी भी प्रकार का शस्त्रादि लेकर परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र परिसर के अंदर सेलुलर/मोबाइल फोन, पेजर या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तु लेकर प्रवेश नहीं करेगा। परीक्षा केन्द्र के आस-पास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग तथा परीक्षा परिसर में मोबाईल फोन तथा परीक्षा अवधि में पी०सी०ओ०, फैक्स व इन्टरनेट या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तु का संचालन पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा।उन्होने कहा कि परीक्षा व्यवस्था से जुड़े समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण पूर्ण मनोयोग से सत्यनिष्ठापूर्वक परीक्षा सम्मन कराना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी कार्मिक की शिथिलता से उत्पन्न होने वाली समस्या के लिये भारतीय न्याय संहिता-2023 तथा उ०प्र० सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम-2024 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह ने बताया कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर पुरुष अभ्यर्थियों की चेकिंग के लिए पुलिस आरक्षी एवं महिला अभ्यर्थियों की चेकिंग के लिए महिला आरक्षी की तैनाती की गई है। उन्होंने कहा की परीक्षा संपन्न कराने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है, जो कानून व्यवस्था के साथ-साथ यातायात व्यवस्था को भी सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि आयोग के निर्देशानुसार परीक्षा केन्द्रों पर आने वाले परीक्षार्थियों की दो स्तर पर फ्रीस्किंग/चेकिंग करायी जायेगी।अपर पुलिस अधीक्षक नगर ने कहा कि जिन थाना क्षेत्र में परीक्षा होनी है, वहां के संबंधित थाना अध्यक्ष भी परीक्षा के दौरान भ्रमणशील रहेंगे। उन्होंने कहा की परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रमुख चौराहों, रोडवेज, रेलवे स्टेशन पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल लगाई गई है।बैठक में मुख्य कोषाधिकारी अनुराग श्रीवास्तव, एआरटीओ प्रवर्तन अतुल यादव, जिला विद्यालय निरीक्षक एवं समस्त सेक्टर/स्टैटिक मजिस्ट्रेट एवं केन्द्र व्यवस्थापक उपस्थित रहे।

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