Azamgarh news :नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोप मे न्यायालय ने आरोपी को 07 वर्ष के कठोर कारावास व 7000/- रुपये की सुनाई सजा

नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोप मे न्यायालय ने आरोपी को 07 वर्ष के कठोर कारावास व 7000/- रुपये की सुनाई सजा

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
थाना जहानागंज पर पीड़ित ने लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्त सुरजीत राम पुत्र रामवृक्ष राम निवासी प्रतापपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा मेरी नाबालिग भांजी को बहला फुसलकर भगा ले जाना व उसके साथ दुष्कर्म करना ।
अभियुक्त के विरूद्ध थाना जहानागंज पर मु0अ0सं0-117/2015 धारा-363,366,376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया । मुकदमा उपरोक्त में 11 गवाह परीक्षित हुए है ।
जिसके क्रम में मा0 न्यायालय विशेष पाक्सो कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सुरजीत राम पुत्र रामवृक्ष राम निवासी प्रतापपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 07 वर्ष के कठोर कारावास व 7000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

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