Azamgarh news :अबैध शस्त्र रखने के आरोप मे न्यायालय ने आरोपी को जेल मे बितायी गयी अवधि 2 माह 10 दिवस के साधारण कारावास व 1000 रुपये की सुनाई सजा

अबैध शस्त्र रखने के आरोप मे न्यायालय ने आरोपी को जेल मे बितायी गयी अवधि 2 माह 10 दिवस के साधारण कारावास व 1000 रुपये की सुनाई सजा

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
थानाघ्यक्ष श्री रमेश यादव थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा लिखित तहरीर दी गयी कि अभियुक्त मोनू उर्फ मन्नू चतुर्वेदी पुत्र दयाशंकर चतुर्वेदी निवासी जिदपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ के कब्जे से 1 अदद अवैध तमन्चा व 2 अदद जिन्दा कारतूस बरामद होना ।
अभियुक्त के विरूद्ध थाना गम्भीरपुर पर मु0अ0सं0- 86/2004 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
जुर्म स्वीकृत के आधार पर मा0 न्यायालय FTC (M) कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त मोनू उर्फ मन्नू चतुर्वेदी पुत्र दयाशंकर चतुर्वेदी निवासी जिदपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल मे बितायी गयी अवधि 2 माह 10 दिवस के साधारण कारावास व 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

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