Azamgarh news :गैंगेस्टर एक्ट का वांछित आरोपी गिरफ्तार
गैंगेस्टर एक्ट का वांछित आरोपी गिरफ्तार

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
थानाध्यक्ष बिलरियागंज द्वारा थाना अभिलेखों के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि राहिल खान पुत्र शमशाद खान, निवासी इस्लामपुरा, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ (उम्र लगभग 23 वर्ष) अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर एक संगठित आपराधिक गिरोह संचालित कर रहा है, जो जनपद स्तर पर सक्रिय है।
दिनांक 16.01.2025 को ग्राम छिछोरी एवं बगवार के मध्य अभियुक्त राहिल खान द्वारा गौवंशीय पशु का वध कर प्रतिबंधित मांस विक्रय हेतु ले जाते हुए पकड़े जाने पर उसके कब्जे से 05 किलो 500 ग्राम प्रतिबंधित मांस तथा प्रतिबंधित मांस काटने के उपकरण बरामद किए गए थे। इस सम्बन्ध में थाना बिलरियागंज पर मु0अ0सं0 16/2025 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम एवं 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था, जिसमें विवेचना पूर्ण कर चालान माननीय न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है।
उक्त गिरोह द्वारा आर्थिक एवं भौतिक लाभ के उद्देश्य से ऐसे कृत्य किए जा रहे थे, जिससे लोक व्यवस्था प्रभावित हो रही थी तथा सामान्य जनजीवन में भय एवं दहशत का माहौल व्याप्त था। गिरोह की गतिविधियां उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम–1986 की धारा 3 के अन्तर्गत दण्डनीय पाई गईं। इसके क्रम में गैंग चार्ट तैयार कर अभियोग पंजीकृत किया गया।
आज दिनांक 03.02.2026 को थानाध्यक्ष सुनील कुमार दुबे मय हमराह पुलिस बल के साथ क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत चेकिंग में मामूर थे। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त राहिल खान अपने घर इस्लामपुरा में मौजूद है।
सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को इस्लामपुरा, कस्बा बिलरियागंज स्थित उसके घर के पास से घेराबंदी कर समय करीब 05:50 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को मु0अ0सं0 32/2026, धारा 3(1)/2(ख) उपधारा (17) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम–1986 में विधिवत हिरासत में लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।



