Azamgarh news :अवैध नशीला पदार्थ रखने के आरोपअवैध नशीला पदार्थ (गांजा) रखने के आरोप में न्यायालय ने आरोपी को जेल में काटी गयी अवधि 3 वर्ष 05 माह के कारावास की सुनाई सजा
अवैध नशीला पदार्थ रखने के आरोपअवैध नशीला पदार्थ (गांजा) रखने के आरोप में न्यायालय ने आरोपी को जेल में काटी गयी अवधि 3 वर्ष 05 माह के कारावास की सुनाई सजा

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
थाना पवई के उ0नि0 श्री रामकिशोर शर्मा थानाध्यक्ष पवई जनपद आजमगढ़ लिखित तहरीर दी थी कि चेकिंग के दौरान अभियुक्त सोनू गौड पुत्र दयासागर गौड निवासी ग्राम -माहूल थाना -अहरौला जनपद आजमगढ़ के कब्जे से अवैध नशीला पदार्थ 1.1 किलो गांजा बरामद होना ।
अभियुक्त के विरूद्ध थाना पवई पर मु0अ0सं0- 265/2022 धारा-8/20 NDPS Act पंजीकृत किया गया । अभियुक्ता के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
कुल 11 गवाह परीक्षित हुए । मा0 न्यायालय ए0एस0जे0-3 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सोनू गौड पुत्र दयासागर गौड निवासी ग्राम -माहूल थाना -अहरौला जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में काटी गयी अवधि 3 वर्ष 05 माह के कारावास से दण्डित किया गया ।



