Azamgarh news :दुष्कर्म करने के आरोप मे न्यायालय ने आरोपी को 9 वर्ष के कठोर कारावास व 17 हजार रुपये की सुनाई सजा
दुष्कर्म करने के आरोप मे न्यायालय ने आरोपी को 9 वर्ष के कठोर कारावास व 17 हजार रुपये की सुनाई सजा

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
वादी मुकदमा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्त संजय उर्फ संजू यादव पुत्र रमेश यादव निवासी असनी थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ के द्वारा मेरी नाबालिग पुत्री जो शौच के लिए बाहर गयी थी को घसीटकर गन्ने के खेत मे ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करना ।
अभियुक्त के विरूद्ध थाना निजामाबाद पर मु0अ0सं0-06/2015 धारा-376(झ),506 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
मुकदमा उपरोक्त में 7 गवाह परीक्षित हुए है ।
जिसके क्रम में मा0 न्यायालय विशेष पाक्सो कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त संजय उर्फ संजू यादव पुत्र रमेश यादव निवासी असनी थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 09 वर्ष के कठोर कारावास व 17 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।



