Azamgarh news :जुर्म स्वीकृत के आधार पर न्यायालय ने आरोपी जेल मे बितायी गयी अवधि 8 वर्ष 7 माह के के कारावास व 5 हजार रुपये की सुनाई सजा

जुर्म स्वीकृत के आधार पर न्यायालय ने आरोपी जेल मे बितायी गयी अवधि 8 वर्ष 7 माह के के कारावास व 5 हजार रुपये की सुनाई सजा

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
थानाध्यक्ष श्री शैलेन्द्र त्रिपाठी थाना सरांयमीर जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्त विजय यादव पुत्र झिन्नू यादव निवासी बेलहरी इमान अली थाना सरांयमीर जनपद आजमगढ़ के द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यो के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध कारित करना ।
अभियुक्तो के विरूद्ध थाना सरांमीर पर मु0अ0सं0- 442/2010 धारा-3(1) यू0पी गैंग एक्ट पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
जुर्म स्वीकृत के आधार पर ।
जिसके क्रम में मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट) कोर्ट नं0-6 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त विजय यादव पुत्र झिन्नू यादव निवासी बेलहरी इमान अली थाना सरांयमीर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल मे बितायी गयी अवधि 8 वर्ष 7 माह के कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

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