आजमगढ़ में हत्या के मामले में आरोपी को उम्रकैद, 50 हजार रुपये का जुर्माना

 

 

 

 

आजमगढ़, 27 फरवरी 2026।

जनपद में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत प्रभावी पैरवी और सशक्त साक्ष्यों के आधार पर हत्या के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

मामला थाना बिलरियागंज क्षेत्र का है। 16 अगस्त 2019 को वादिनी श्रीमती किरन सिंह, पत्नी अवनीश सिंह, निवासी ग्राम बरोही फतेहपुर थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ ने थाने में लिखित तहरीर देकर आरोप लगाया था कि गांव के ही अंकित सिंह पुत्र रामनाथ सिंह ने जमीन के विवाद को लेकर उनके पति अवनीश सिंह की चाकू से गोदकर हत्या कर दी।

इस संबंध में थाना बिलरियागंज पर मु0अ0सं0-116/2019 धारा 302 भादवि के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचना के उपरांत पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे के दौरान 10 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया गया।

सुनवाई के उपरांत 27 फरवरी 2026 को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-1, आजमगढ़ ने आरोपी अंकित सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा 50,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

जनपदीय पुलिस ने बताया कि “ऑपरेशन कनविक्शन” के अंतर्गत गंभीर अपराधों में त्वरित व प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को सजा दिलाना प्राथमिकता में है।

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