Azamgarh News: जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने थोक और फुटकर कीटनाशी विक्रेताओं को येलो फास्फोरस के बिक्री पर लगाया प्रतिबंध

आजमगढ़ बलरामपुर से बबलू राय
आजमगढ़ 08 मार्च– जिला कृषि रक्षा अधिकारी/अनुज्ञापन अधिकारी श्री हिमांचल सोनकर ने बताया है कि भारत सरकार द्वारा निर्देश दिये गये है कि yellow phosphorus (3% paste) के नियमन और प्रतिबन्ध के लिये तत्काल हस्तक्षेप के बारे में कतिपय दिशा-निर्देश के अनुपालन क्रम में जनपद के समस्त थोक/फुटकर कीटनाशी विक्रेता को निर्देशित किया जाता है कि yellow phosphorus (3% paste) की बिक्री अपने प्रतिष्ठान पर कदापि न करें।
उपरोक्त दिये गये निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जायेगा, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही संज्ञान में आने पर सम्बन्धित कीटनाशी विक्रेता के विरुद्ध नियमानुसार कीटनाशी अधिनियम-1968 एवं कीटनाशी नियम-1971 के सुसंगत प्राविधानों के अनुरुप कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। जिसके सम्बन्धित विक्रेता स्वंय जिम्मेदार होगा।



