Azamgarh news :नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप मे आरोपी को न्यायालय ने 8 वर्ष के कठोर कारावास व 17 हजार रुपये की सुनाई सजा
नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप मे आरोपी को न्यायालय ने 8 वर्ष के कठोर कारावास व 17 हजार रुपये की सुनाई सजा

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
वादी मुकदमा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्त दीपक राजभर पुत्र गुडडू राजभर निवासी लखमीपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ के द्वारा मेरी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाना व उसके साथ जबरन दुष्कर्म करना ।
अभियुक्त के विरूद्ध थाना अतरौलिया पर मु0अ0सं0-259/2016 धारा-363,366,376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
मुकदमा उपरोक्त में 8 गवाह परीक्षित हुए है ।
जिसके क्रम में दिनांक-01.04.2026 को मा0 न्यायालय विशेष पाक्सो कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त दीपक राजभर पुत्र गुडडू राजभर निवासी लखमीपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 8 वर्ष के कठोर कारावास व 17 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।



