Azamgarh news :पुलिस ने अभियुक्ता के घर धारा 84 बीएनएसएस के तहत चस्पा किया नोटिस 

पुलिस ने अभियुक्ता के घर धारा 84 बीएनएसएस के तहत चस्पा किया नोटिस 

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव

थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 92/26 धारा धारा 319(2),318(4),336(3), 338, 340(2), 61(2),352,351(3),111(7) बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्ता निलम पत्नी विनोद कुमार निवासी कोडर अजमतपुर थाना कोतवाली आजमगढ़ की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किए गए। अभियुक्ता के घर एवं संभावित ठिकानों पर बार-बार दबिश के बावजूद गिरफ्तार नही हो पायी तथा अभियुक्ता निलम ने माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण नही किया है।

उक्त परिस्थितियों में माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ के आदेश दिनांक 11.5.2026 के अनुपालन में अभियुक्ता के विरुद्ध धारा 84 बीएनएसएस के अंतर्गत उद्घोषणा की कार्रवाई की गई। नियमानुसार अभियुक्ता के घर के मुख्य द्वार पर नोटिस चस्पा कर डुगडुगी बजवाई गई तथा गवाहों के हस्ताक्षर कराए गए।

उल्लेखनीय है कि अभियुक्ता निलम पत्नी विनोद कुमार निवासी कोडर अजमतपुर थाना कोतवाली आजमगढ़ मुकदमा उपरोक्त में सहअभियुक्त कृष्णचन्द राय पुत्र सुखसागर राय निवासी मुहम्मदपुर फेटी थाना बरदह जनपद आजमगढ़ हाल पता मोहल्ला बदरका थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ व अन्य द्वारा मिलकर पीड़ित रूद्रान्श राय पुत्र विनोद राय ग्राम- मधुबन, पोस्ट- कन्धरापुर, तहसील-सगडी, जनपद- आजमगढ़ को जमीन बेचने हेतु फर्जी दस्तावेज दिखाकर धोखाधड़ी करके 33,30,000 रूपये लिये गये हैं। जिसके सम्बन्ध में दि. 8.3.26 को मु0अ0स0 92/26 धारा धारा 319(2),318(4),336(3), 338, 340(2), 61(2),352,351(3),111(7) बीएनएस पंजीकृत है।

आपराधिक कृत्यों में संलिप्त व फरार अभियुक्तों के विरुद्ध कानून के तहत सख्त कार्रवाई जारी है।

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